ग्रेच्युटी मूल रूप से कंपनी की ओर से कर्मचारी को एक साथ दिया जाता है।
एक्ट के अनुसार, ग्रेच्युटी मिलने के लिए कर्मचारी को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है।
ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारी को एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल के लिए काम करना होता है।
कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु पूरी होने पर ग्रेच्युटी के लिए योग्य माना जाता है।
अगर व्यक्ति ने लगातार 5 साल तक काम करने के बाद कंपनी से रिजाइन कर दिया हो तो भी योग्य माना जाता है।
अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाए पर उसने कंपनी में 5 साल की कार्यकाल पूरा कर लिया हो।
5 साल पूरे होने से पहले भी अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह किसी एक्सीडेंट के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है।
एक्ट के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी दिन 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
इसकी गणना में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होता है जिसका अंतिम वेतन के हिसाब से कैलकुलेश होता है।