उम्मीदवार की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए।
लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
उम्मीदवार को देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना वोटर लिस्ट में नाम के कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।
उम्मीदवार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है।
उम्मीदवार के लिए प्रमुख अयोग्यताएं हैं: किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो और दो या अधिक वर्षों की जेल की सजा मिली हो या भ्रष्टाचार, राजद्रोह के कारण सरकारी सेवा से हटाया न गया हो।
राजनीतिक दलों को अपने चुनाव खर्च का विवरण विधानसभा चुनाव की अंतिम तिथि से 75 दिन के अंदर चुनाव आयोग को उपलब्ध करा देना होता है।
चुनाव खर्च विवरण में दलों को केंद्र और राज्य स्तर पर किए गए खर्च की जानकारी प्रचार, यात्रा खर्च, प्रत्याशी पर खर्च तथा अन्य में विभाजित कर देना होता है।
कोई व्यक्ति दोषी होने के बाद जमानत पर तथा उसकी अपील निपटान के लिए लंबित है तो वह EC के जारी दिशा-निर्देश के अनुसार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
PRA 1951 के अनुसार जेल में बंद कोई भी व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं डालेगा, चाहे वह जेल में हो, देश निकाला हो या पुलिस की कानूनी हिरासत में हो।