वोट करने के लिए एक वैध पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पासपोर्ट पर फोटो और नाम सपष्ट होना चाहिए।
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी वोट दी जा सकती है। इसमें फोटो और नाम होना चाहिए।
राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी अपने संस्थान की ओर से जारी किए गए फोटो आईडी प्रूफ के साथ भी वोट डाल सकते हैं।
भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और से जारी वैध पैन कार्ड भी वोट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
आधार कार्ड लगभग हर वोटर के पास होता है। UIDAI की ओर से जारी आधार कार्ड के जरिए भी आप वोट कर सकते हैं।
अगर आपकी बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक का इस्तेमाल भी वोट करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, पासबुक में फोटो लगी होना जरूरी है।
केंद्र सरकार के किसी विभाग या योजना के तहत जारी किए गए बीमा कार्ड के जरिए भी वोट किया जा सकता है।
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत जारी किया गया पहचान पत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
मौजूदा MP-MLA विधानसभा या संसद की ओर से जारी आधिकारिक फोटो आईडी कार्ड के जरिए वोट कर सकते हैं।
अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो निर्वाचन अधिकारी आपको फोटो आईडी प्रूफ जारी किया है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपके पेंशन कार्ड में फोटो लगी है तो आप इसे वोट देने के लिए पहतान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।