ये चिह्न केवल मान्यता प्राप्त नेशनल या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए रिजर्व होते हैं और ये सिंबल केवल इन्हीं के उम्मीदवार इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी भी पार्टी का रिजर्व कैंडिडेट किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मिले सिंबल पर ही चुनाव लड़ता है।
ये वे चिह्न होते हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त पार्टी या दल के लिए रिजर्व नहीं होते हैं। इन्हें उन लोगों को दिया जाता है जो किसी बड़ी पार्टी से अलग चुनाव लड़ते हैं।
कुछ सिंबल निर्दलीय उम्मीदवारों या रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को ही दिए जाते हैं।
चिन्हों को बांटने का काम आमतौर पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर नॉमिनेशन फाइल करने पर पाया जाता है।
चुनाव आयोग हमेशा अपने पास हर चुनाव से पहले लगभग 100 ऐसे सिंबल रखता है जो अब तक किसी को नहीं दिए गए हैं।
कोई भी पार्टी नेशनल या राज्य स्तर की हो उनके दलों के उम्मीदवारों को सीधे उनके दल का चुनाव चिन्ह मिलता है।
कोई भी पार्टी अपने नेता के साइन के साथ उम्मीवार को एक ऑफिसियल पेपर जारी करता है जिसे A/B फॉर्म कहा जाता है। जिसमें यह घोषणा की जाती है कि वह उस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा।