बिहार में MCC लागू होने पर क्या होगा?

तबादलों पर रोक

सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के तबादलों पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही ट्रांसफर हो सकेंगे।

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सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर रोक

केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों के निजी कार्यक्रमों में सरकारी गाड़ी या कोई और सुविधा के उपयोग पर रोक रहेगी। किसी भी निजी कार्यक्रम में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे।

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पोस्टर-बैनर पर रोक

सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि के प्रदर्शन पर रोक लग जाता है। किसी भी प्राइवेट परिसर या बिल्डिंग पर लिखित सहमति के बाद ही पोस्टर-बैनर लग सकेंगे।

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लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिन में भी इसके उपयोग के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी।

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सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं

सांसद, विधायक, विधान पार्षद फंड की योजनाओं पर काम शुरू नहीं होगा। आचार संहिता लगने के बाद से इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है।

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धरना-प्रदर्शन पर रोक

किसी भी तरह के धरना, प्रोटेस्ट या प्रदर्शन पर रोक लग जाती है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता।

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नकदी कम लेकर चलना

आचार संहिता लगने के बाद से गाड़ियों में जरूरत से ज्यादा कैश लेकर चलने पर मनाही होती है। अगर आपके पास किसी तरह के नकदी का काम है तो जरूरी दस्तावेज लेकर चलें।

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हथियारों का प्रदर्शन

किसी भी तरह के हथियारों के प्रदर्शन पर सख्त मनाही होती है। लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक रहती है।

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लोक लुभावन घोषणाओं पर रोक

सभी प्रकार के लोकलुभावन घोषणाओं या वादों के निर्णय पर रोक लग जाती है। पहले से प्रदर्शित सभी तरह के लोक लुभावन वादों की होर्डिंग, बैनर भी हटा लिए जाएंगे।

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