दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बद से बदतर होता जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के सभी प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और खेल निकायों को राजधानी के बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण नवंबर और दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी निर्देशों के बाद आया है
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किए गए अपने निर्देश में कहा था कि एनसीआर राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को क्षेत्र में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए ऐसे आयोजनों को स्थगित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
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शिक्षा एवं खेल निदेशालय का सर्कुलर
बुधवार को जारी एक सर्कुलर में शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी संस्थान, सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल, साथ ही एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को सीएक्यूएम के परामर्श का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और राष्ट्रीय महासंघों और केंद्रीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेल संघों को भी आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। यह निर्देश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
गंभीर श्रेणी की ओर दिल्ली के हवा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 370 दर्ज किया गया। इसमें एक दिन पहले की AQI 391 से मामूली गिरावट दर्ज की गयी। इससे पहले, अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है।
सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली में कुल 23 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' दर्ज की गयी, जबकि 13 में 'गंभीर' प्रदूषण स्तर दर्ज किया।
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टाला गया स्पोर्ट्स महाकुंभ
वहीं, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की चिंता और इस आदेश के बाद कि अगले डेढ़ से दो महीने तक, एहतियात के तौर पर, छोटे बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कराई जानी चाहिए। हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स महाकुंभ कराने वाले थे। इन गाइडलाइंस की वजह से इसे टाल दिया गया है। जब तक नए निर्देश जारी नहीं हो जाते, दिल्ली में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाएंगी।'
इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार को यह तय करने का निर्देश दिया है कि नवंबर से जनवरी के बहुत ज्यादा प्रदूषण वाले सर्दियों के महीनों में स्कूली बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स न खेलने के लिए मजबूर किया जाए। जस्टिस सचिन दत्ता ने नाबालिग छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी बच्चों की सेहत की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं और उन्हें उसी हिसाब से स्पोर्ट्स कैलेंडर में बदलाव करना चाहिए।
