दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। तमाम उपायों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्ती और बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) की तीसरी स्टेज लागू कर दिया है। इससे दिल्ली में पाबंदियां और बढ़ गई हैं।
दिल्ली सरकार ने GRAP की तीसरी स्टेज को तब लागू किया है, जब राजधानी में एयर क्वालिटी (AQI) का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली का AQI का स्तर 362 था, जो मंगलवार सुबह बढ़कर 425 पर आ गया। AQI का स्तर जब 400 के पार होता है तो इसे 'गंभीर' माना जाता है।
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अब क्या-क्या पाबंदियां होंगी लागू?
- तीसरी स्टेज लागू होने के बाद कई सारे प्रतिबंध लागू हो गए हैं। अब दिल्ली में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकेंगे। स्टोन क्रशर और माइनिंग भी बंद कर दी जाएगी।
- इसके अलावा, तीसरी स्टेज लागू होने पर 5वीं तक की क्लास को हाइब्रिड मोड में चलाना जरूरी है। यानी, 5वीं तक के बच्चों की क्लास अब ऑनलाइन लगेगी।
- इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों का उपयोग प्रतिबंधित है। हालांकि, दिव्यांगों को इससे छूट दी गई है।
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'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का AQI
सर्दियां शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब होने लगती है। दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार खराब होती जा रही है। कई दिन से दिल्ली में AQI 'खराब' या 'बहुत खराब' की श्रेणी में है। अब यह 'गंभीर' की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि AQI का स्तर 400 के पार चला गया है। 'गंभीर' की श्रेणी में होने पर स्वस्थ्य लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
