अब जब दिल्ली में वोटिंग में दो हफ्ते से भी कम समय बचे हैं तो जाहिर की पार्टियों और उम्मीदवारों की ओर से प्रचार और धुआंधार हो जाएगा। प्रचार के दौरान पार्टियां पानी की तरह पैसा न बहाएं, इसलिए चुनाव आयोग ने एक रेट कार्ड जारी किया है। इसमें बताया गया है कि एक उम्मीदवार एक पेन से लेकर एक हाथी तक पर कितना खर्च कर सकता है?


चुनाव आयोग की ओर से जारी रेट कार्ड के मुताबिक, एक उम्मीदवार हर दिन एक पेन पर 6 रुपये और एक हाथी पर 6,150 रुपये तक खर्च कर सकता है।

कहां कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार?

- खाने-पीने परः चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार किस चीज पर कितना खर्च कर सकते हैं। चूंकि दिल्ली में छोले कुल्चे और छोले भटूरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसलिए आयोग ने इनकी कीमत 35 से 40 रुपये रखी है। यानी, एक उम्मीदवार छोले कुल्चे या छोले भटूरे पर 35 से 40 रुपये तक खर्च कर सकता है। वहीं समोसा, ब्रेड पकोड़ा, लड्डू और गुलाब जामुन के एक पीस पर 12 रुपये खर्च किए जा सकते हैं। चाय पर 6 रुपये और कॉफी पर 2 रुपये खर्च कर सकते हैं। अगर लंच या डिनर परोसा जाता है तो एक प्लेट की कीमत 70 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।


- रैलियों और सभाओं परः चुनाव आयोग ने टेंट, कुर्सियां, टेबल और जनरेटर पर खर्च की सीमा भी तय कर दी है। अगर 2 हजार लोगों की सभा है तो सभी खर्चों पर 30 हजार रुपये तक खर्च किए जा सकते हैं। अगर 250 से कम लोगों की सभा है तो 6,150 रुपये खर्च किए जाएंगे। पार्टियां अपने चुनावी दफ्तर में हर दिन पेन पर 6 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। प्रचार के दौरान घोड़ा-हाथी किराये पर लेते हैं तो उसकी भी कीमत तय है। एक दिन के लिए घोड़ा किराये पर लेते हैं तो इस पर 3,075 रुपये और हाथी पर 6,150 रुपये खर्च कर सकते हैं।

 

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- टेक्नोलॉजी परः चुनावों में अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, इसलिए इसकी कीमत भी तय है। ड्रोन के इस्तेमाल पर हर दिन 7 हजार रुपये और वॉकी-टॉकी पर 246 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। उम्मीदवारों की तस्वीरों वाले रिस्टबैंड की कीमत 4 रुपये और वॉच की कीमत 308 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। 


- माला और फूल परः माला, फूल, टीशर्ट और टोपी की कीमत भी आयोग ने तय की है। एक छोटी माला पर 20 रुपये और 10 फीट लंबी माला पर 1,500 रुपये तक ही खर्च किए जा सकते हैं। स्टेज को फूलों से सजाने पर 35 रुपये प्रति वर्ग फुट का खर्चा किया जा सकता है। इसके अलावा हर एक पगड़ी पर 61 रुपये, उम्मीदवार या पार्टी के चिन्ह वाली प्रिंटेड टोपी पर 2 रुपये और टीशर्ट पर 110 रुपये तक खर्च हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी अगर प्रचार के दौरान झाड़ू का इस्तेमाल करती है तो उस पर 25 रुपये तक खर्च कर सकती है। 

कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार?

चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों ने खर्च की सीमा तय कर रखी है लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई लिमिट नहीं है। चुनाव आयोग समय-समय पर उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करता है। आखिरी बार 2022 में सीमा बढ़ाई गई थी। लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। हालांकि, कुछ छोटे राज्यों में ये सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपये है। जब 1951-52 में पहला चुनाव हुआ था, तब उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 25 हजार रुपये थी।