दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव के लिए गुरुवार को चुनाव आयोग को नामांकन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी। नामांकन से समय गाड़ियों और लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है।

काफिले में 3 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होंगी

चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक, नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के पास सिर्फ 3 गाड़ियों की ही अनुमति होगी। ये गाड़ियां दफ्तर के 100 मीटर के दायरे के बाहर होंगे। यानी, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा, नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग ही आ सकेंगे। 

ACP की होगी जिम्मेदारी

चुनाव आयोग ने इन गाइडलाइंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इन गाइडलाइंस का पालन करवाने की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक वाले पुलिस अफसर की होगी। 

इतनी होगी जमानत राशि

दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 10 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से आने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि की रकम 5 हजार रुपये होगी। ये रकम कैश में ही जमा होगी। चेक या ड्राफ्ट के जरिए राशि जमा नहीं होगी।

दिल्ली का पूरा चुनावी शेड्यूल

दिल्ली विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 18 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी, जबकि 20 जनवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।