पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला भी तोशाखाना से ही जुड़ा है। साल 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों को अपने पास रखने के आरोप उन पर लगे हैं। सऊदी अरब दौरे के दौरान बुल्गारी ज्वेलरी सेट दंपति को मिला था। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने ने सरकारी खजाने में जमा नहीं किया और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। इमरान खान, पहले भी तोशाखाना केस में जेल की सजा काट रहे हैं। 

स्पेशल कोर्ट के जज शहरुख अर्जुमंद ने यह फैसला रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में सुनाया। इसी जेल में इमरान खान पहले से कैद हैं। अब बुशरा बीबी और इमरान खान को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10 साल की कड़ी सजा और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत 7 साल की सजा दी गई है।

धारा 409 विश्वासघात से जुड़ी है। इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल होगी, 10 लाख रुपये भी जुर्माने के तौर पर लगाए गए हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे बदले के तहत की गई कार्रवाई बताई है। 

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कब से जेल में हैं इमरान खान?

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं। वह अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी सजा काट रहे हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए एक रियल एस्टेट डेवलपर से रिश्वत के तौर पर जमीन ली थी। जनवरी 2025 में इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 

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इमरान खान पर क्या आरोप हैं?

इमरान खान पर महंगे गिफ्ट लेने और उनकी अवैध खरीद-बिक्री करने के आरोप हैं। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने विदेश में मिले महंगे खजानों को पाकिस्तान के सरकारी खजाने में रखने की जगह अपने घर पर रखा, उसे बेचकर पैसे कमाए। उन पर गोपनीयता उजागर करने के आरोप हैं। यह भी आरोप हैं कि उन्होंने इद्दत के पीरियड में अवैध निकाह किया। उन पर 100 से ज्यादा अलग-अलग केस लादे गए हैं।