हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने अग्निवीर नीति को लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 'हरियाणा अग्निवीर नीति-2024' लागू कर दी है। इस स्कीम के तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, उम्र सीमा, परीक्षा में छूट और स्वरोजगार के लिए आसान एवं सस्ता लोन मिलेगा। 

 

दरअसल, हरियाणा में भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर 2026-27 में रिटायर होने जा रहे हैं। यह स्कीम इन्हीं रिटायर अग्निवीरों के लिए है। बता दें कि अग्निवीरों के पहले बैच में हरियाणा के 4045 युवा शामिल हुए थे, जो सेना में अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये युवा साल 2026-27 में रिटायर हो जाएंगे। इन अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अग्निवीर नीति-2024 के रूप में उन्हें सुरक्षा कवच दिया है।  

 

15 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना की शुरूआत

 

बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 15 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं (थल, जल और वायु) में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। जबकि के बचे हुए अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। इन्हीं रिटायर होने वाले लोगों के लिए ये स्कीम है। 

 

10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा

 

सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और SPO की भर्ती में भी 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की उम्र सीमा में छूट की मदद दी जाएगी। 

 

इसके अलावा रिटायर होने वाले अग्निवीरों को संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) में भी छूट दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे उन्हें 5 लाख रुपए का लोन की मदद की जाएगी।

 

नौकरी में क्या मिलेंगी सुविधाएं

 

रिटायर अग्निवीरों की ये नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) करेगा। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को महीने में 30 हजार रुपए से ज्यादा की सैलरी देते हैं। उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपए वार्षिक सब्सिडी की मदद करेगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देंगे, उन्हें गन लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।