दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान द्वारा बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को बंद करने की सिफारिश की गई थी।

 

बृज भूषण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) गोमती मनोचा ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और मामले को बंद कर दिया।

 

मामला वापस लिया था

अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, यह मामला कैंसिल हो चुका है। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया था।

 

पुलिस ने इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। लड़की और उसके पिता अदालत में पेश हुए और उन्होंने पुलिस की जांच से संतुष्टि जताई।

 

 

महिला ने रिपोर्ट का विरोध नहीं किया

उन्होंने कैंसिल करने की रिपोर्ट का विरोध नहीं किया। इस बीच, सिंह के खिलाफ एक और मामला लंबित है, जिसमें कुछ महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उस मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराधों का आरोप लगाया गया है।