हरियाणा में अब मार्च के बजाय फरवरी में ही तीनों आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा. हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसे 28 फरवरी तक ही लागू करने तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए रविवार को डीजीपी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की. हालांकि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे मार्च तक लागू करने को कहा था, लेकिन हरियाणा में इसे फरवरी तक ही लागू कर दिया जाएगा।

 

मीटिंग में डीजीपी ने तीनों नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, हिंसक अपराध नियंत्रण और नशामुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जो अधिकारी वहां उपस्थित नहीं हो पाए थे वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

 

इस मीटिंग में तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी और जिला अधीक्षक शामिल थे।

डीजीपी ने दिए क्या निर्देश

- डीजीपी ने एसएचओ और डीएसपी को निर्देश दिया कि वे गांवों को विजिट करें और चौपाल में लोगों से बात करें ताकि पुलिस को सारी नई जानकारियां मिल सकें.


- साथ ही उन्होंने इन तीनों कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के बारे में भी चर्चा की. उन्होंने यह भी कहा कि तीनों कानूनों को लागू करने के मामले में हरियाणा को मॉडल राज्य बनाना है.

तेजी से मिलेगा न्याय

डीजीपी ने कहा कि ये तीनों कानून न्याय प्रणाली को बेहतर बनाएंगे और लोगों को तेजी से न्याय मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि इन्हें लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस के पास सारे तरह के संसाधन मौजूद हैं।

राज्य को बनाना होगा नशा मुक्त

राज्य को नशामुक्त बनाने को लेकर भी डीजीपी ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हालांकि, हरियाणा ने नशामुक्ति की दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया है लेकिन राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए कहीं ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा.

 

उन्होंने कहा कि गांवों और वॉर्ड में लोगों को इसके बारे में बताना होगा ताकि वे नशीले पदार्थों के बुरे असर के बारे में जान सकें और  जो लोग इनकी तस्करी करते हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके.

 

डीजीपी ने कहा कि एसपी को नशीली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।’ उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले फार्मासिस्टों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

 

उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके एरिया में ड्रग्स न बिके।

पहले मार्च में होना था लागू

इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि तीनों क्रिमिनल लॉ- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता मार्च तक लागू करना है। 10 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की थी।

 

इस मीटिंग में सीएम के साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राज्य के मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी और पुलिस महानिदेशक शुत्रजीत कपूर के साथ केंद्रीय गृहमंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।