नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत डिफेंस एयरपोर्ट पर विमान के उतरने और उड़ान भरने के दौरान सभी खिड़कियों के पर्दों को बंद रखने को कहा गया है। देश की पश्चिमी सीमा के नजदीक स्थित हवाई अड्डों पर सख्ती से इन नियमों के पालन का निर्देश दिया गया है। उड़ान के बाद जब तक विमान 10 हजार फुट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता है तब तक यह नियम लागू रहेगा। लैंडिंग के वक्त भी इसका पालन करना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

 

ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के लिए अभी अपना एयरस्पेस नहीं खोला है। दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल जारी है। सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित हवाई अड्डों को अधिक एहतियात बरतना होगा। नई गाइडलाइन उन हवाई अड्डों पर लागू होगी, जिनका इस्तेमाल आम लोग और वायुसेना दोनों करते हैं। 

 

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उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

डीजीसीए ने कहा कि विमान के उड़ान भरने और उतरने से पहले अनिवार्य तौर पर घोषणा करके यात्रियों से रिकॉर्डिंग न करने और खिड़कियों को बंद करने की अपील की जाए। उनको यह भी बताएं कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से डिफेंस एयरपोर्ट से विमानों के संचालन करते वक्त सुरक्षा से जुड़ी एसओपी बनाने को कहा, ताकि चालक दल इसका पालन कर सके। 

इन एयरपोर्ट पर बरती जाएगी सख्ती

लेह, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, आदमपुर, चंडीगढ़, बठिंडा, जैसलमेर, नाल, जोधपुर, हिंडन, आगरा, कानपुर, बरेली, महाराजपुर, गोरखपुर, भुज, लोहेगांव, गोवा (डाबोलिम) और विजाग एयरपोर्ट पर नई गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच लगभग 32 एयरपोर्ट को बंद कर दिया था। 10 मई की शाम से सीजफायर लागू होने के बाद अब सभी हवाई अड्डों से फ्लाइट का संचालन हो रहा है। 

 

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  • सभी यात्रियों के खिड़कियों के पर्दे उड़ान भरने और उतरने के दौरान बंद रहेंगे। उड़ान भरते वक्त 10 हजार फुट की उंचाई के बाद पर्दे खोल सकते हैं। लैंडिंग के दौरान 10 हजार फुट से नीचे खिड़की खोलने की इजाजत नहीं होगी। 
  • यात्री खिड़की से कोई फोटो या वीडियो नहीं बना सकते। टर्मिनल के अंदर और विमान तक पहुंचने के दौरान भी वीडियो और फोटोग्राफी पर बैन रहेगा।  
  • एयरलाइंस को अपने यात्रियों को नई गाइडलाइंस की जानकारी देने होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी।
  • विमान के चालक दल को उतरने और उड़ान भरने से पहले नियमों के बारे में एलान करना होगा। यात्रियों को बताना होगा कि अपनी खिड़ियों के पर्दे नीचे गिरा लें। 10 हजार फुट के नीचे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।
  • सभी एयरलाइंस को चालक दल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी बनाना होगा।