दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है और आम आदमी पार्टी (आप) की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां AAP पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हो गए है। तो वहीं कई विधायक आरोपों का सामना कर रहे है। इसी कड़ी में शनिवार को जबरन वसूली के एक मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के बाद अब विधायक नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई गई है।
2016 कुरान बेअदबी
दिल्ली के महरौली से आप के विधायक नरेश यादव को पंजाब में मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साल 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में यह सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में यादव को दोषी ठहराया और शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दो अन्य लोगों (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो साल की सजा को बरकरार रखा है।
इन धाराओं के तहत पाए गए दोषी
नरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य), 153ए( धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था।
क्या है पूरा मामला?
24 जून, 2016 को मलेककोटला में सड़क पर कुरान के फटे हुए पन्ने बिखरे हुए मिले थे। इसके बाद लोगों को गुस्सा आ गया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में आप विधायक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2021 में नरेश यादव को अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था। हालांकि, शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उनको बरी करने के खिलाफ एक और याचिका दायर। शुरुआत में पुलिस ने विजय, गौरव और किशोर पर मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में इस मामले में आप विधायक नरेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई।