चंडीगढ़ में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। यहां बढ़ते ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब अगर किसी निवासी के नाम पर पांच या उससे अधिक बकाया चालान हैं, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और उसके वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। 

 

क्यों लिया गया यह निर्णय?

परिवहन विभाग के पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रभारी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अब तक 7.5 लाख से अधिक चालान चुकाए ही नहीं गए हैं।

 

एक मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'यातायात उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है और पिछले दो-तीन सालों में चंडीगढ़ में बकाया यातायात उल्लंघनों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो चिंता का एक गंभीर कारण है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।'

 

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बढ़ती जा रही लापरवाही

अधिकारियों द्वारा कई बार याद दिलाने और नोटिस देने के बावजूद बड़ी संख्या में ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी चलाते है। इसके अलावा लाल बत्ती तोड़ने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए जुर्माना भरने में भी लापरवाही बरती गई है। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि उल्लंघन करने वालों को नोटिस भेजा जाएगा कि वो 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र भी निलंबित कर दिया जाएगा।

 

इसके अलावा, उल्लंघन करने वालों के गाड़ी पर 'लेन-देन न किए जाने वाले' से मार्क किया जाएगा। इससे ट्रांजेक्शन, ऑनरशिप ट्रांसफर और डुप्लीकेट आरसी जारी करने सहित किसी भी प्रकार के लेन-देन पर तब तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक जुर्माना अदा नहीं कर दिया जाता।