हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने रविवार को राज्य के अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के अग्निवीरों को सेना की सेवा अवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान करने का ऐलान कर दिया है। इस एक फैसले से हजारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां नौकरी करने के बाद भी अग्निवीरों को नौकरी पर रखा जाएगा।
सीएम नायब सैनी के मुताबिक, अग्निवीरों को चार साल की आर्मी सर्विस के बाद राज्य पुलिस की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में गरियाणा सरकार को पत्र लिखकर अग्निवीरों के आरक्षण को बीस प्रतिशत करने के लिए कहा था। हरियाणा में अग्निवीरों का पहला बैच साल 2026 में आएगा। सीएम सैनी ने पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अग्निवीरों को नौकरी के आरक्षण देने को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई।
फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरी
इस हाई लेवल बैठक के बाद स्पष्ट किया गया कि वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10 प्रतीशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि अग्निवीर सेना की सेवा अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे। इसको लेकर उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।
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अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में पूरा होगा
इसके साथ ही बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 2022 से शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं- थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा हो रहा है, जबकि हरियाणा मंत्रिमंडल ने इससे पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच दे दिया है।
कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री की इस बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा से 2022-23 के दौरान 2227 और 2023-24 के दौरान लगभग 2893 अग्निवीर के रूप में थल, जल व वायु सेना में भर्ती हुए थे। हरियाणा में अग्निवीरों को ग्रुप सी की भर्ती में भी 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो अग्निवीर अपना रोजगार या बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि इसके अलावा जो कंपनी अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से ज्यादा मासिक सैलरी पर नौकरी में रखते हैं तो उन कंपिनयों को सरकार 60 हजार रुपये हर साल सब्सिडी देगी।