मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना या पीछे बैठना अवैध है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। पुलिस इन नियमों का पालन करवाती है और पालन न करने पर जुर्माना भी लगाती है। बेंगलुरु में एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में बेंगलुरु की हेब्बल ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी ड्यूटी के समय ही बिना हेलमेट के बाइक पर सवार दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में टैग किए जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

 

सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति ने बिना हेलमेट सवारी कर रहे पुलिस वाले की फोटो की और उसे एक्स पर पोस्ट कर दिया। उसने लिखा, 'विडंबना यह है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस को जाते हुए देख सकते हैं लेकिन ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए उन्होंने खुद हेलमेट नहीं पहना है। दुखद।' इस पोस्ट में बताया गया है कि यह फोटो आज दोपहर (24 मई) में लिया गया है। हैरानी की बात है कि यह पुलिस वाला हाथ में चालान मशीन लिए हुए था जिससे वह नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाता था। इस पोस्ट में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को टैग किया गया है। इस पोस्ट में बाइक की जानकारी दिखाई दे रही थी जिसके बाद बाइक चालक पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है।

 

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पुलिस ने लिया ऐक्शन


इस मामले में हेब्बल ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को ऐक्शन लिया और बाइक चालक पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बाइक चालक भी एक पुलिस कांस्टेबल ही था और दोनों ड्यूटी पर तैनात थे और वह एक दुर्घटना स्थल की तरफ जा रहे थे। पीछे बैठे पुलिसकर्मी के हाथ में एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मशीन (चालान मशीन) थी जिससे वह ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाते थे।

 

क्या कहते हैं नियम?


भारत में कानून के अनुसार, किसी भी दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। यह सुरक्षा की दृष्टि से अहम है और इससे  दुर्घटना के समय सिर पर लगने वाली चोटों से बचा जा सकता है। अगर कोई बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाता है या सवारी करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में कहा गया है कि 4 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर सवारी करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। यह नियम दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों दोनों पर लागू होता है।

 

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 (ए) में हेलमेट के मानकों और डिजाइन के बारे में बताया गया है। धारा 129 (बी) में बताया गया है कि हेलमेट को पट्टियों की मदद से चालक और सवार दोनों को सुरक्षित रूप से बांधना चाहिए। अगर हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। 

 

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हेलमेट को लेकर क्या है नियम?


हेलमेट को लेकर भी नियम स्पष्ट हैं। हेलमेट 22-25 MM का होना चाहिए और इसका वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले फोम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सभी हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए। बिना ISI मार्क के हेलमेट बेचना गैरकानूनी है और अधिकारी उल्लंघ करने वालों पर जुर्माना लगा सकते हैं।

 

किसे मिलती है छूट?


वैसे तो सभी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है लेकिन पगड़ी पहनने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है। सिख समुदाय के लोगों की धार्मिक मान्यता है जिसके चलते सभी मर्द सिर पर पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी बांधने के कारण हेलमेट पहनना संभव नहीं है जिस कारण इन्हें इस नियम से छूट दी गई है। हालांकि, हेलमेट कानून और इसके प्रावधान हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं।