चैत्र नवरात्रि की देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे 9 दिन यानी 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक इस बिक्री पर बैन लगा रहेगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

 

मांस-मछली की दुकानों पर 9 दिन ताला

महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस आदेश के तहत, वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में इसपर फैसला लिया गया। बता दें कि इस साल ईद नवरात्रि के त्योहार के साथ ही मनाई जा रही है।

 

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'360 दिनों तक नहीं रोकेंगे'

मीडिया से की गई बातचीत में मेयर ने कहा, 'चूंकि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का प्रस्ताव कार्यकारी में पारित किया गया था, इसलिए इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनके हिंदू भाई नवरात्रि को सबसे पवित्र मानते हैं। इसलिए, कम से कम नौ दिनों के लिए तो ऐसा होने दें। क्या कोई उन्हें 360 दिनों के लिए रोक रहा है?' तिवारी ने कहा कि वाराणसी एक 'धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी' है, जहां प्रतिदिन लगभग 2 लाख तीर्थयात्री मंदिर शहर आते हैं। उन्होंने कहा, 'एक परंपरा का पालन किया जाना चाहिए।'

 

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सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध

गुरुवार की बैठक में, कार्यकारी समिति के सदस्य मदन मोहन दुबे ने नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और मुर्गी बेचने वाली दुकानों को बंद करने का प्रस्ताव रखा था। समिति ने धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया और सिगरेट विक्रेताओं से लाइसेंस शुल्क वसूलने को मंजूरी दे दी है।