यह कैसा गाड़ी का नंबर है? ऐसे सवाल आपको अक्सर सुनने को मिल ही जाते होंगे। सड़कों पर चलते हुए आपकी नजर ऐसी कारों पर पड़ती होगी जिसमें अलग तरीके के नंबर लिखे होते हैं। आपको हैरानी होगी लेकिन इन नंबरों को लिए लोग लाखों रुपये तक खर्च कर देते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कई लोग अपना सरनेम कार पर लिखवा देते है। अगर आपके कार के नंबर प्लेट या पीछे कोई शायरी या सरनेम लिखा हुआ है तो उसे जल्द हटवा लें नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

 

मोटर वाहन अधिनियम के तहत, अगर आपने अपनी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर ऐसा वैसा कुछ लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी। ट्रकों और अन्य वाहनों पर आपने अक्सर अश्लील शायरी या रोमांटिक तस्वीरें लगी देखी होगी। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार में अगर आपके वाहनों में ऐसा कुछ दिखा तो आपका चालान कट सकता है।

 

क्या कहता है नियम? 

 

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार पर आपत्तिजनक शब्द लिखना अधिनियम के तहत बड़ा उल्लंघन है। ऐसा करने पर वाहन चालक का चालान कट सकता है। वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़ा कुछ लिखना भी गैरकानूनी है। 

 

कितना लग सकता है जुर्माना?

 

अगर आप ऐसा उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपको हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए साल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखना गैरकानूनी है। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 

 

क्या-क्या लिखना होगा गलत?

 

नस्लवाद भाषा: गालियां या ऐसे शब्द जो किसी नस्लीय या जातीय समूहों को टारगेट करते हैं।

नफरत भरी भाषा: नस्ल और धर्म आदि के आधार पर किसी भी समूह के खिलाफ हिंसा या घृणा को बढ़ावा देने वाले संदेश।

राजनीतिक अतिवाद: राजनीतिक नारे या प्रतीक जो किसी समुदाय को भड़का सकता हैं।

व्यक्तिगत हमले: अपमान या अपमानजनक टिप्पणियां लिखना गैरकानूनी हैं।

अश्लील भाषा: अपवित्रता या अश्लील तस्वीरें और भाषा का इस्तेमाल करना गलता हैं।