आजकल लोग दुकान या मार्केट जाकर सामान खरीदने की बजाय घर बैठे ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें कई बार ऑनलाइन दिखने वाला सामान और जो सामान आपको मिलता है उसमें काफी अंतर होता है। ऐसे में लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर पर मिले धोखे की शिकायत कंज्युमर कोर्ट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं। 

 

कोई भी कंज्यूमर जिसे खराब सामान मिला, सर्विस में कमी रही या धोखाधड़ी हुई, वह कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। कंज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 2019 पारित होने के बाद से कंज्युमर अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद से उपभोक्ता बिना कोर्ट-कचहर का चक्कर काटे ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल कंज्युमर हेल्पलाइन ऐप की मदद लेनी होगी। इस ऐप को आप प्लेस्टोर से डाउलोड कर सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें- 4 साल में 1054 करोड़ की साइबर ठगी, 2 करोड़ भी रिकवर नहीं हो पाए

 

शिकायत पोर्टल

 

कैसे करें शिकायत

  • सबसे पहले आप NCH ऐप या पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) पर जाएं।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें
  • नए यूजर को साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा
  • कंज्युमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा
  • पहले से रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन कर सकते हैं
  • इसके बाद शिकायत रजिस्टर करें
  • अपने ऑर्डर की डिटेल्स डासकर सब्मिट कर दें

इन नंबरों पर करें संपर्क

कंज्युमर हेल्पलाइन टोल-फ्री राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-4000
कंज्युमर शिकायत नंबर: 1915, 14404
NCH व्हाट्सएप नंबर: +918800001915
साइबर या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1930

किन दस्तावेजों की जरूरत

जब आप शिकायत करते हैं तो आपको ऐसे दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनसे आप साबित कर पाएं कि आपने सामान खरीदा था और आपके साथ धोखा हुआ है। इसके लिए आप बिल, वारंटी कार्ड, ऑर्डर डिटेल्स, ऑनलाइन दिखाए गए प्रोडक्ट की डिटेल्स का स्क्रीनशॉट जैसे दस्तावेज लगा सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें -- AADHAR अपडेट कराना हुआ महंगा, पढ़िए किस काम के लिए कितने पैसे लगेंगे

शिकायत को ट्रैक करें

 

 

आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है यह ट्रैक करने के लिए भी आप ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक, अगर प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जरूरत ना पड़े तो केस जिला स्तर पर तीन महीने में सॉल्व करना चाहिए और टेस्टिंग की जरूरत हो तो पांच महीनों में केस सॉल्व करना चाहिए। स्टेट या नेशनल कमीशन में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

क्या वकील की जरूरत है?

अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप ऑलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, अगर केस बड़ा है और कोई बड़ा धोखा हुआ है तो आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं। कंज्युमर राइट के अनुसार, आप अपनी शिकायत दर्ज करवाने और सुनवाई के हकदार हैं और अब आप घर बैठे ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।