पूरे देश में दिवाली की धूम देखने को मिल जाती है। हर घर दीयों और लाइटों से जगमगा उठता हैं। हालांकि, पटाखों के शौर-गुल के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। भारत में दिवाली हो या शादी, जश्न के दौरान पटाखे फोड़ने से ही लोगों को खुशी मिलती है। ऐसे में रात को प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखे फोड़ने और बेचने पर पांबदी लगाई गई है। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई पटाखे बेचते और फोड़ते हुए नजर आता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है?

 

पटाखे बेचते और फोड़ते हुए पकड़े गए तो क्या करें?

अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इसको देखते हुए सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग पटाखे गैरकानूनी तरीके से बेचते हुए पकड़े जाते है। कई लोगों को दिवाली के दौरान पटाखे भी फोड़ते देखा गया है। ऐसे में दिल्ली-NCR में पटाखे बेचने, स्टोर करने या बनाने की सजा में विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। दिवाली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।

 

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2020 से हर सर्दियों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रही है। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के पटाखों पर लागू होता है, जिसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध 21 प्वाइंट विंटर एक्शन प्लान के तहत किया जाता है।

 

क्या होता है विंटर एक्शन प्लान?

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2024 के तहत पटाखों पर बैन लगाया गया हैं। ऐसे में पहली बार, दिल्ली सरकार शहर के विभिन्न प्रदूषण हॉटस्पॉट में वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी। इस योजना में हॉटस्पॉट, वाहन और धूल प्रदूषण, पराली और कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और ग्रीन वॉर रूम आदि को अपग्रेड करना भी शामिल है।