दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 सितंबर को धौला कुआं में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी हैकोर्ट ने गगनप्रीत को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत दी हैसुनवाई के दौरान कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है

 

बता दें कि इसी महीने 14 सितंबर को रिंग रोड पर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में डिप्टी सिक्रेट्री को कुचल दिया थाअधिकारी एक बाइक पर सवार थे, जिसे तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मार दी थीअधिकारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया थाअधिकारी का नाम 52 साल के नवजोत सिंह नाम था

 

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इस हादसे में अधिकारी की पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं जबकि 2 अन्य घायल हुए थे

BMW से मोटरसाइकिल को मार दी टक्कर

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया था कि BMW एक महिला चला रही थी और उसी की कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दीपुलिस का कहना है कि नवजोत सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी थींकार चला रही महिला और उसके साथ मौजूद उसके पति ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया

 

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अधिकारी ने मौके पर ही तोड़ दिया दम

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गयाअस्पताल पहुंचने से पहले अधिकारी ने दम तोड़ दियापुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में बीएमडब्ल्यू चलाने वाली महिला और उसके पति भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था