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बिहार में कब से होंगे विधानसभा चुनाव? आज होगा तारीखों का एलान

चुनाव आयोग के अधिकारी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हाल ही में चुनाव आयोग की टीम ने बिहार का दौरा किया था।

Election Commission of India

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। (Photo Credit: ECI)

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बिहार में विधानसभा चुनावों का जल्द एलान होने वाला है। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार दौरे के बाद यह फैसला लिया है। शाम 4 बजे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में अधिकारी बिहार विधानसभा चुनावों का एलान करेंगे। बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्‍त के नेतृत्‍व में चुनाव के दल ने विधानसभा चुनाव तैयारियों पर दो दिन तक व्‍यापक विचार-विमर्श किया था। संबंधित अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुईं थीं। अब चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे, चुनाव का एलान करने का फैसला किया है। 

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कब खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल?

बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तत्काल बाद चुनाव कराने की अपील की थी।

क्यों छठ के तत्काल बाद चुनाव की मांग हुई?

बिहार की एक बड़ी आबादी, रोजगार के सिलसिले में राज्य से बाहर रहती है। दीपावली और छठ पर लोग बड़ी संख्या में अपने गृह राज्य लौटते हैं। बिहार में हर चुनाव में औसतन वोटिंग 50 फीसदी के आसपास आ गया है। ऐसे में अगर त्योहारों के तत्काल बाद चुनाव कराए जाएंगे तो प्रवासी बिहारी भी वोट कर सकेंगे। 

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कितने चरण में होंगे चुनाव?

बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में बिहार में चुनाव कराए गए थे। इस बार चुनाव आयोग दो चरणों में भी चुनाव करा सकता है। 

 चुनाव आयोग की नई पहल क्या है?

चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों की तारीखों के एलान से पहले कई चुनावी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये नए सुधार, भविष्य में पूरे देश में लागू किए जाएंगे। नए बदलाव क्या हैं, आइए जानते हैं-

  • सभी मतदान केन्‍द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी
  • राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों केवल मतदान शुरू होने से पहले प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे
  • मतदान समाप्‍त होने के बाद फॉर्म-17सी जमा किया जाएगा
  • वोटर वोट डालते समय ईवीएम पर उम्‍मीदवारों के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी देखेंगे
  • मोबाइल फोन मतदान केन्‍द्र के बाहर तक ले जाने की अनुमति होगी
  • राजनीतिक दलों को मतदान केन्‍द्रों से केवल 100 की दूरी पर पोलिंग एजेंट बूथ बनाने की इजाजत होगी

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