दिल्ली में हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती जा रही है। सोमवार को सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने और बाकी लोगों को वर्क फ्रोम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने जारी किया है। हालांकि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और दमकल समेत अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभागों को छूट दी गई है।
दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे स्टेज के तहत दिल्ली सरकार के ऑफिस और सभी प्राइवेट ऑफिस को यह निर्देश जारी किया है। पर्यावरण (प्रोटेक्शन) एक्ट- 1986 की धारा 5 के तहत अस्पताल, निजी स्वास्थ्य केंद्र, दमकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी और सफाई जैसे विभागों को छोड़कर सभी दफ्तरों को ये आदेश मानने होंगे। आदेश के मुताबिक दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सरकारी डिपार्टमेंट के हेड रोजाना ऑफिस आएंगे।
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बता दें कि इन दिनों दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई है। इस बीच हवा की खराब गुणवत्ता के मद्देनजर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या वह अगले महीने यहां नेशनल चैंपियनशिप आयोजित कर सकते हैं?
अपने आदेश में दिल्ली के पर्यावरण एवं वन विभाग ने कहा कि दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालय 50 फीसद से अधिक कर्मचारियों के साथ नहीं चलेंगे। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य तौर पर वर्क फ्रोम होम देना होगा। आदेश में निजी कंपनियों से अलग-अलग शिफ्ट में काम करवाने, वर्क फ्रोम होम का कड़ाई से पालन करने और ऑफिस आने जाने वाले वाहन का कम से कम इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है।
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लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के नाम से जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस डिप्टी कमिश्नर और स्थानीय निकाय को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी दफ्तरों में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। खास बात यह है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने निजी दफ्तरों के लिए 50 फीसद वर्क फ्रोम होम का को अवाश्यक बनाया है। इससे पहले सिर्फ एडवाइजरी जारी की जाती थी। इसमें कंपनी की मर्जी होती थी कि वह इसे लागू करती है या नहीं। मगर अबकी बार इसे लागू करना अनिवार्य है।