logo

ट्रेंडिंग:

कैब और सिक्योरिटी वालों के लिए चंडीगढ़ में नए नियम, DM ने कंपनियों से क्या कहा?

चंडीगढ़ के डीएम निशांत यादव ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कैब और सिक्योरिटी वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं।

Chandigarh DM

बैठक करते चंडीगढ़ के डीएम निशांत यादव। Photo Credit (@dc_chd)

केंद्र शासित चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। चंडीगढ़ के कलेक्टर निशांत कुमार यादव ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 के तहत संस्थाओं और कंपनियों को निर्देश दिए हैं।

 

अपने निर्देश में डीएम ने बीपीओ, कॉल सेंटर, कॉर्पोरेट घराने, मीडिया हाउस, कंपनियां, फर्म और अन्य समान संस्थाएं, जिनके पास अपने कर्मचारियों और उनसे जुड़े/संबंधित ट्रांसपोर्टरों, सुरक्षा एजेंसियों, ड्राइवरों और सुरक्षा गार्डों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है उनसे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है।

 

यह भी पढ़ें: UP में धर्मस्थलों से अचानक हटने लगे लाउडस्पीकर, इसकी वजह क्या है?

 

 

 

 

चंडीगढ़ कलेक्टर निशांत यादव ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं...

 

  • पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आवश्यकतानुसार इस्तेमाल हेतु, अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, कैब ड्राइवरों और संविदा कर्मचारियों का डेटा रखें।
  • जहां तक संभव हो, सुरक्षा कर्मियों और अन्य संविदा कर्मियों को केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही नियुक्त करें।
  • संविदा कर्मचारियों सहित अपने सभी कर्मचारियों के पूर्व-इतिहास का सत्यापन सुनिश्चित करें।
  • सुनिश्चित करें कि महिला कर्मचारियों को कैब ड्राइवर के साथ अकेले यात्रा न करनी पड़े। रात के समय, यानी रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक, महिला कर्मचारियों को ले जाने वाली प्रत्येक कैब में एक विधिवत सत्यापित सुरक्षा गार्ड या एक पुरुष सहकर्मी तैनात किया जाए।
  • मार्ग इस प्रकार चुनें कि जहां तक संभव हो, महिला कर्मचारी को सबसे पहले न उठाया जाए और न ही सबसे आखिर में छोड़ा जाए।
  • सुनिश्चित करें कि रात के समय, महिला कर्मचारियों के परिवहन में शामिल कैब, कर्मचारी को सीधे उनके घर से ले जाए और छोड़े और उस स्थान पर रुकी रहे जहां महिला कर्मचारी को छोड़ा गया है, जब तक कि वह टेलीफोन कॉल के माध्यम से उनके निवास/ठहरने के स्थान पर पहुंचने की पुष्टि न कर दे।
  • सुनिश्चित करें कि जब भी किसी महिला कर्मचारी का घर ऐसी जगह पर हो जहां पहुंचने का रास्ता मोटर से चलने योग्य न हो, तो विधिवत सत्यापित सुरक्षा गार्ड या पुरुष सहकर्मी, रात के समय, कर्मचारी के साथ पैदल उसके घर तक जाए और उसके सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि करे
  • कैब चालकों की किसी भी अनुचित गतिविधि, जैसे अजनबियों को उठाना, निर्धारित मार्ग से भटकना आदि पर रोक लगाने के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी जांच और नियंत्रण रखें। अगर कैब चालक या यात्री की ओर से कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाए, तो पुलिस को सूचित करें।
  • GPS लगवाएं। ऐसे कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के परिवहन में प्रयुक्त कैब में स्थापित प्रणाली।

 

यह भी पढ़ें: वेंकटेश्वर मंदिर के पास खाया मांस, नौकरी गंवा बैठे 2 संविदा कर्मचारी


डीएम निशांत यादव ने अपने निर्देश में कहा है कि यह आदेश 10 नवंबर 2025 को शून्य काल से लागू हो जाएगी। साथ ही यह 8 जनवरी 2026 तक साठ दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

 

Related Topic:#Chandigarh

शेयर करें

संबंधित खबरें

Reporter

और पढ़ें

design

हमारे बारे में

श्रेणियाँ

Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies

CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap