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वेंकटेश्वर मंदिर के पास खाया मांस, नौकरी गंवा बैठे 2 संविदा कर्मचारी

श्री वेंकटेश्वर मंदिर परिसर के क्षेत्र में दो कर्मचारियों को मीट खाने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया। टीटीडी ने इन कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया है।

Venkateshwara temple

वेंकटेश्वर मंदिर: Photo Credit: Social Media  

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के आधिकारिक प्रबंधन बोर्ड तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने अनुशासन और धार्मिक मर्यादा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। टीटीडी ने अलीपिरी इलाके में नॉनवेज खाने के आरोप में दो संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। अलीपिरी वह पवित्र स्थान है, जहां से श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुमला की पहाड़ियों की ओर पैदल चढ़ाई शुरू करते हैं। 

 

वेंकटेश्वर मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों में नॉनवेज खाना सख्त मना है। ऐसा करना आस्था का अपमान और मंदिर की पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। मामला सामने आने के बाद टीटीडी ने न केवल दोनों कर्मचारियों, रामास्वामी और सरसम्मा को बर्खास्त किया, बल्कि इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। 

 

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क्या है पूरा मामला?

टीटीडी की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई रामास्वामी और सरसम्मा नामक दो संविदा कर्मचारियों के खिलाफ की गई है, जिन्हें अलीपिरी के पास नॉनवेज खाते हुए देखा गया था। टीटीडी ने इसे धार्मिक आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन बताया है। संस्था ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद तिरुमाला टू टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

 

अलीपिरी तिरुपति का वह पवित्र स्थान है, जहां से तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की ओर जाने वाला मुख्य पैदल रास्ता (मेट्टू मार्ग) शुरू होता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इसी रास्ते से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुमला की पहाड़ियों की चढ़ाई करते हैं। टीटीडी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में नॉनवेज, शराब पीना और तंबाकू उत्पादों का सेवन सख्त मना है।

 

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टीटीडी प्रशासन ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के निर्देश दिए। संस्था ने स्पष्ट किया कि तिरुमला और इसके आसपास के धार्मिक क्षेत्रों की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने मामले में आंध्र प्रदेश धर्मार्थ एवं बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 114 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस धारा के तहत मंदिर परिसर या उसके आसपास धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने या अनुचित आचरण करने पर सख्त सजा का प्रावधान है।

 

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों ने ऐसा काम जानबूझकर किया या अनजाने में। वहीं, टीटीडी ने भी आंतरिक जांच के आदेश जारी किए हैं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।  

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