ईपीएफओ ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए पीएफ अकाउंट से ऑटोमेटेड तरीके से पैसे को निकालने की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। यानी कि अब कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए मैन्युअल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे बिना किसी देरी के ऑटोमेटेड तरीके से पैसे को क्लेम कर सकेंगे।
क्या है ऑटोमेटेड क्लेम
ऑटोमेटेड क्लेम या ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम (ASAC) एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें किसी भी तरह के मैन्युअल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और पीएफ से पैसे की निकासी जल्दी हो जाती है बशर्ते कि कर्मचारी का केवाईसी हुआ हो यानी कि उसका आधार, पैन, बैंक अकाउंट इत्यादि वेरिफाइड हो। इस प्रक्रिया में सिर्फ 3 से 5 दिन लगते हैं।
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कब और कितने निकाल सकते हैं पैसे?
अस्पताल के खर्चों के लिए
ईपीएफओ के रूल 68J के तहत बीमारी की हालत में अस्पताल के खर्चों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए ईपीएफओ का सदस्य होने की कोई न्यूनतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
इस स्थिति में कोई भी अधिकतम 6 महीने के मूल वेतन व महंगाई भत्ते या ब्याज सहित अपने शेयर की राशि में से जो भी कम हो, उसे निकाल सकता है। आवेदन करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉवयर या डॉक्टर से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
एजुकेशन और शादी के लिए
रूल 68K के मुताबिक एजुकेशन और शादी के लिए पैसे पाने के लिए कम से कम 7 सालों तक के लिए EPFO का सदस्य होना जरूरी है। इसके लिए कर्मचारी ब्याज सहित अपने हिस्से का 50% तक निकाल सकता है, और ऐसा पूरे जीवन में तीन बार किया जा सकता है।
शादी के लिए पैसे निकालने के लिए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, और हायर एजुकेशन के लिए, शैक्षणिक संस्थान से कोर्स और अनुमानित खर्च के बारे में एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
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घर खरीदने के लिए
रूल 68B के मुताबिक घर खरीदने या निर्माण के लिए अगर पैसा निकालना है तो कर्मचारी को कम से कम 5 साल के लिए ईपीएफओ का सदस्य होना पड़ेगा। आप घर खरीदने या बनाने के साथ-साथ घर की मरम्मत के लिए भी धन निकाल सकते हैं। हालांकि, अलग अलग काम के लिए मिलने वाले पैसे अलग अलग होंगे:
खरीद/निर्माण: कम से कम 24-36 महीने के मूल वेतन, ब्याज सहित कर्मचारी का शेयर या कुल लागत जो भी कम हो।
रिनोवेशन: 12 महीने के मूल वेतन, ब्याज सहित कर्मचारी का शेयर या कुल लागत में से जो भी कम हो।
आप घर के रिनोवेशन के लिए दो बार धन निकाल सकते हैं, जिसमें पहली बार के 10 वर्ष बाद दूसरी बार धन निकाला जा सकता है।
कैसे करें अप्लाई
- ऑटो क्लेम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन की सहायता से लॉगइन करना होगा।
- फिर जरूरत के हिसाब से फॉर्म 31 या 19 या फिर 10सी को चुनना होगा।
- फॉर्म को कंप्लीट करना होगा।
- फिर फॉर्म को आधार ओटीपी के जरिए सब्मिट करना होगा।
नोट- ऑटो क्लेम के लिए जरूरी है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो। इसके बिना ऑटो क्लेम की सुविधा नहीं मिल पाएगी।