जाने-माने संगीतकार इलैयाराजा कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। म्यूजिक लेबल सारेगामा ने उन पर मुकदमा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इलैयाराजा को सारेगामा के कॉपीराइट वाले कई गानों और साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करने या लाइसेंस देने से रोक दिया है।

 

यह फैसला एक्स-पार्टे (एक तरफा) अंतरिम आदेश के रूप में आया है। कोर्ट ने कहा कि अगर इलैयाराजा को रोका नहीं गया तो सारेगामा को बहुत बड़ा और भरपाई न किया जा सकने वाला नुकसान हो सकता है। आदेश में साफ लिखा है कि इलैयाराजा, उनके पार्टनर, एजेंट, लाइसेंसी या कोई भी उनकी तरफ से काम करने वाला व्यक्ति सारेगामा के कॉपीराइट वाले साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिकल और लिटरेरी वर्क्स (जो 134 फिल्मों की लिस्ट में हैं) का इस्तेमाल, लाइसेंस देना या तीसरे पक्ष को मालिकाना हक का दावा करना नहीं कर सकता।

 

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कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप

सारेगामा ने कोर्ट में कहा कि 1976 से 2001 के बीच उसने कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ एग्रीमेंट किए थे। इन एग्रीमेंट के आधार पर साउंड रिकॉर्डिंग और उनमें शामिल म्यूजिकल वर्क्स का कॉपीराइट पूरी तरह दुनिया भर के लिए हमेशा के लिए सारेगामा के पास आ गया। भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, फिल्म में बनाए गए गानों का पहला मालिक प्रोड्यूसर होता है, जब तक कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट न हो।

म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर बेचे गाने

फरवरी 2026 की शुरुआत में इलैयाराजा ने इनमें से कई गानों को अमेजन म्यूजिक, आईट्यून्स और जियोसावन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और उनका इस्तेमाल करने की इजाजत दी। साथ ही उन्होंने इन पर अपना मालिकाना हक भी जताया। सारेगामा का कहना है कि यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

1400 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया

इलैयाराजा दक्षिण भारतीय सिनेमा के महान संगीतकार हैं। उन्होंने 1400 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। ये फिल्में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और मराठी भाषाओं में हैं। उन्हें कई नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले हैं, जैसे सागर संगमम (1984), सिंधु भैरवी (1986) और रुद्रवीणा (1989) के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवॉर्ड।

 

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यह मामला सारेगामा और इलैयाराजा के बीच कॉपीराइट को लेकर चल रही पुरानी बहस का हिस्सा लगता है। पहले भी ऐसे कुछ विवाद हुए हैं। अब इलैयाराजा को चार हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना है। अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी।