भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीजा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी वीजा मिलने के बाद भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जारी रहती है। अगर कोई वीजा धारक अमेरिकी कानूनों या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है और उसे देश से निकाला जा सकता है।
यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की सख्त माइग्रेशन नीतियों का हिस्सा है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी दूतावास ने वीजा और माइग्रेशन से जुड़े कई बयान जारी किए हैं। यह चेतावनी कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में हाल ही में हुई माइग्रेशन से जुड़ी कार्रवाई के बाद आई है। इससे पहले 19 जून को दूतावास ने कहा था कि अमेरिकी वीजा एक ‘विशेषाधिकार’ है, न कि अधिकार। अगर कोई कानून तोड़ता है, तो उसका वीजा रद्द हो सकता है।
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देश छोड़ना होगा
अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा, ‘वीजा मिलने के बाद भी हम लगातार स्क्रीनिंग करते हैं कि वीजा धारक सभी अमेरिकी कानूनों और माइग्रेशन नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा और उसे देश छोड़ना होगा।'
पिछले महीने 28 जून को दूतावास ने कहा था कि जो लोग अमेरिका में गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं या वीजा संबंधी धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें सजा दी जाएगी। दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'अमेरिकी कानून तोड़ने वालों को गंभीर आपराधिक सजा भुगतनी पड़ेगी।'
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सोशल मीडिया की देनी होगी जानकारी
26 जून को दूतावास ने वीजा आवेदकों से पिछले पांच साल में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देने को कहा। दूतावास ने बताया कि वीजा आवेदन फॉर्म (DS-160) में यह जानकारी देना अनिवार्य है। अगर कोई गलत या अधूरी जानकारी देता है, तो उसका वीजा रद्द हो सकता है और भविष्य में वीजा मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। अमेरिकी दूतावास ने वीजा धारकों से अपील की है कि वे सभी नियमों का पालन करें और सही जानकारी दें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।