आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जांच में मदद करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले गुरुवार को अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल की थी। अमानतुल्लाह ने झूठे आरोपों में फंसाने का दावा किया था।
24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक
अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। इसे अमानतुल्लाह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जांच में शामिल होने को कहा है। इसके साथ ही पुलिस को CCTV की निगरानी में पूछताछ करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
10 फरवरी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। पुलिस शाहबाज खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी। शाहबाज पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है। पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान की अगुवाई में भीड़ ने आरोपी को भागने में मदद की। इस मामले में 13 फरवरी को पुलिस ने अमानतुल्लाह पर FIR दर्ज की थी। हालांकि, अमानतुल्लाह का दावा है कि पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। अमानतुल्लाह का दावा है कि पुलिस जिस व्यक्ति को हिरासत में लेने आई थी, वो पहले ही जमानत पर है।
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वक्फ मामले में अमानतुल्लाह से मांगा जवाब
इस मामले में तो अमानतुल्लाह को कोर्ट से राहत मिल गई। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस मामले में हाल ही में ED ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। अमानतुल्लाह ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह से जवाब मांगा है। इस मामले में 21 मार्च को सुनवाई होगी।