देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने लगातार पांचवे दिन भी सैकड़ों उड़ानों को रद्द कि दाया। एयरलाइन ने अपनी संचालन संबंधी समस्याओं के बीच शनिवार को चार प्रमुख हवाई अड्डों पर 400 से ज्यादा उड़ान रद्द कर दीं। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट के रिफंड की प्रक्रिया रविवार शाम (7 दिसंबर) तक पूरी कर ली जाए।
इस रिफंड में उन सभी पैसेंजर्स को पैसे वापस दिए जाएंगे, जो पिछले कुछ दिनों में इंडिगो के ऑपरेशनल रुकावटों की वजह से बड़े पैमाने पर कैंसलेशन और देरी का असर पड़ा है।
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मंत्रालय ने बयान में क्या कहा?
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी कैंसल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार, 7 दिसंबर 2025 को रात 8:00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन पैसेंजर्स से कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज न लें जिनके ट्रैवल प्लान कैंसलेशन से प्रभावित हुए हैं।' साथ ही इसमें यह भी कहा कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या नियमों का पालन न करने पर तुरंत DGCA एक्शन लेगी।
सरकार ने घरेलू फ्लाइट किरायों पर लगाई सीमा
इस बीच सरकार ने घरेलू फ्लाइट में किरायों की सीमा तय कर दी है। ये नियम आज से ही लागू होंगे। इस सिलसिले में इंडिगो संकट और बढ़ते हवाई किरायों के बीच सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है। यह नियम 6 दिसंबर 2025 से तुरंत लागू हो गया है। इसके तहत नई कीमतें- 0–500 किलोमीटर दूरी के लिए 7,500 रुपये, 500–1000 किलोमीटर दूरी की लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किलोमीटर दूरी के लिए 15,000 रुपये, 1500 किलोमीटर दूरी के लिए 18,000 रुपये ही लिए जा सकते हैं।
इन कीमतों में UDF, PSF और टैक्स शामिल नहीं हैं। यह सीमा बिजनेस क्लास और UDAN फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी।
दो दिनों में सामान पहुंचाओ
सरकार ने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यात्रियों के छूटे हुए सामानों को अगले दो दिनों में उन तक पहुंचा दिया जाए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो द्वारा शुक्रवार को 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करने और शनिवार को पांचवें दिन दिक्कतें जारी रहने के बीच मंत्रालय ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी देरी या गैर-अनुपालन पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी।
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इंडिगो को यह भी निर्देश दिया गया कि वह यात्रियों के लिए विशेष सहायता और रिफंड सुविधा केंद्र स्थापित करे। बयान में कहा गया, 'जब तक परिचालन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता, स्वचालित रिफंड की प्रणाली सक्रिय रहेगी।' इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइन यह सुनिश्चित करे कि उड़ान रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों के छूटे हुए सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर उन तक पहुंचाया जाए।
