केरल की एक अदालत ने एक शख्स को अपनी सौतेली बेटी का बार-बार रेप करने के आरोप में 141 सालों की जेल की सज़ा दी है।  उस पर आरोप था कि जब उसकी पत्नी और बच्ची की मां घर पर नहीं होती थी उसने बार-बार नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

 

मंजेरी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ ए एम ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, आईपीसी और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुल 141 साल के जेल की सजा सुनाई।

 

फिर भी 40 साल ही जेल काटनी होगी

हालांकि, अदालत के 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, व्यक्ति को 40 साल की जेल की ही सजा काटनी होगी, क्योंकि उसे दी गई जेल की सजाओं में यह सबसे अधिक है तथा अलग-अलग सजाएं एक साथ काटनी होंगी।

 

2017 से कर रहा था यौन शोषण

अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोषी और पीड़िता तमिलनाडु के मूल निवासी हैं और सौतेला पिता 2017 से लड़की का यौन शोषण कर रहा था।

 

अधिकारी ने बताया कि लड़की ने एक दोस्त की सलाह पर आखिरकार अपनी मां को बताया, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया।