वक्फ बिल संशोधन के बाद अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में 30 साल पुराने अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सामने आया है। वक्फ बिल संशोधन के बाद इस अवैध मदरसे पर शिकायत की गई थी। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद मदरसा संचालकों ने खुद मदरसे को ध्वस्त कर दिया। लोगों का कहना है कि वक्फ बिल संशोधन के बाद इस तरह की यह पहली कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक, मदरसे के अवैध होने की शिकायत अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति ने की थी।

 

पन्ना जिले में स्थित बीडी कॉलोनी में पिछले 30 साल से एक अवैध मदरसा संचालित हो रहा था। अवैध रूप से बने इस मदरसे की शिकायत वक्फ बिल संशोधन के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति ने की थी। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी शिकायत दर्ज की। BJP प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत के बाद अधिकारियों ने अवैध मदरसे को लेकर मदरसा संचालकों को नोटिस जारी की। संचालकों को नोटिस मिलते ही उन्होंने खुद बुलडोजर बुलाकर मदरसे को ध्वस्त करा दिया। 

 

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मदरसा संचालकों ने किया दावा

मदरसा संचालकों ने बताया कि मदरसा शुरू होने से पहले ही ग्राम पंचायत से अनुमति मिली थी। संचालक ने बताया कि उसके बाद जहां मदरसा बना था, वह क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया, इसलिए निर्माण को अवैध माना गया। संचालकों ने जानकारी दी कि यह मामला कई सालों से कोर्ट में चल रहा है। बीते दिनों कानूनों में बदलाव के बाद अधिकारियों ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। 

क्या है पूरा मामला

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पिछेल कई सालों से इस मदरसे पर कोर्ट में केस चल रहा है। इस बार शिकायत मिलने के बाद मदरसा संचालकों को नोटिस जारी की गई थी। नोटिस के बाद मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई होनी थी। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो, इससे पहले ही मदरसा संचालकों ने खुद ही मदरसे को तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि वक्फ बिल संशोधन के पहले, कई बार इस मदरसे को लेकर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज की गई थी। पहले भी मदरसा संचालकों को नोटिस भेजी जा चुकी थी लेकिन मदरसा संचालकों ने इसका पालन नहीं किया था। 

 

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वीडी शर्मा ने दी जानकारी

BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उनके पास गए थे। उन लोगों ने अधिग्रहित की गई जमीन पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायत की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ संशोधन आने के बाद, अब इस तरह के अवैध कब्जे को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी संपत्तियों को चैनलाइज किया जाएगा और अलग-अलग तरह से अर्जित किए गए पैसों को अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए लगाया जाएगा।