आपने अक्सर पंचायतों के अजीबो-गरीब फैसलों के बारे में सुना होगा। कई बार ऐसे फैसले यह संकेत देते हैं कि इनका मकसद किसी की भलाई नहीं, बल्कि लोगों पर नियंत्रण करना होता है। ऐसा ही एक फैसला राजस्थान के जालौर जिले की एक ग्राम पंचायत ने लिया है। पंचायत ने 15 गांवों की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। यह फैसला 26 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद महिलाएं और लड़कियां कैमरा वाले फोन, यानी किसी भी तरह के स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

 

पंचायत के सदस्यों ने कहा कि बच्चे अक्सर घर की महिलाओं के फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। इस वजह से यह पाबंदी सिर्फ एक गांव के लिए नहीं बल्कि 14 पट्टियों में आने वाले 15 गांवों पर लागू की जाएगी। समुदाय की सभी महिलाएं और लड़कियों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 

 

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बैठक में लिया फैसला

यह निर्णय रविवार (21 दिसंबर) को जालोर जिले के गाजीपुर गांव में चौधरी समाज की एक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सुजनाराम चौधरी ने की। पंचायत में लिए गए फैसलों को पंच हिम्मतराम ने सभी के सामने पढ़कर सुनाया। बैठक में तय किया गया कि अब गांव की बहुओं और लड़कियों को केवल साधारण कीपैड वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों या पड़ोस के किसी भी घर में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी।

फैसले के पीछे का तर्क

पंचों के इस फैसले के बाद काफी विरोध हुआ। उनका तर्क था कि महिलाएं अक्सर घर के काम के दौरान बच्चे उन्हें परेशान न करें इसलिए फोन इस्तेमाल कर लेती हैं, जो सही नहीं है। इससे बच्चों की मानसिक और आंखों पर प्रभाव पड़ता है। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बच्चों का ध्यान भटके न और वे महिलाओं को परेशान न करें, जिसे रोकना जरूरी है।

 

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स्कूली लड़कियों के लिए क्या नियम?

पंचायत ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए भी नियम बनाए हैं। उनका कहना है कि जो लड़कियां पढ़ाई के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती है उन्हें केवल अपने घर पर ही फोन का उपयोग करने की छूट होगी। स्कूल जाने वाली लड़कियां किसी भी बाहरी कार्यक्रम या पड़ोसी के घर में फोन साथ नहीं ले जा पाएंगी। 

 

आपको बता दें कि यह फरमान जालोर जिले के गाजीपुरा, पावली, कालड़ा, मनोजिया वास, राजीकावास, दातलावास, राजपुरा, कोड़ी, सिदरोड़ी, आलड़ी, रोपसी, खानादेवल, साविधर, भीनमाल के हाथमी की ढ़ाणी और खानपुर गांवों में लागू किया जाएगा।