दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का असर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 यानी 'गंभीर +' श्रेणी लागू कर दी है। शनिवार (13 दिसंबर) की सुबह तक केवल GRAP-3 की पाबंदियों की घोषणा की गई थी, लेकिन अब दिल्ली में GRAP-1, 2, 3 और 4 सभी चरणों की पाबंदियां एक साथ लागू कर दी गई हैं। दरअसल राजधानी की वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है, जिस कारण यह फैसला लिया गया है। साथ ही इन सभी पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

GRAP-4 लागू तब किया गया जब शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ( AQI) 450 के आंकड़े को पार कर गया है जिससे हवा जानलेवा की श्रेणी मेंगई हैइसके लागू होते ही दिल्ली- NCR में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि प्रदुषण के स्थानीय कारणों को नियंत्रित किया जा सके

 

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AQI का क्या रहा हाल?

दिल्ली- NCR में AQI शाम 4 बजे 431 था जो बढ़कर शाम 6 बजे तक 441 हो गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा जल्द ही 450 से ऊपर की श्रेणी के करीब पहुंच सकता है जिसके कारण स्थिति और भी भयानक बन सकती है। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली के कुल निगरानी स्टेशन में से 21 में AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है जो गंभीर श्रेणी में आता है।

किन इलाकों में AQI रहा 400 के पार

CPCB के आंकड़ों के अनुसार AQI कई इलाकों में 400 या उससे ऊपर दर्ज किया गया

 

वजीरपुर- AQI 445

विवेक विहार- AQI 444

जहांगीरपुरी- AQI 442

आनंद विहार- AQI 439

अशोक विहाररोहिणी- AQI 437

नरेला- AQI 432

पटपड़गंज- AQI431

मुंडका- AQI 430

बवाना- AQI 429

ITO- AQI 429

नेहरू नगर- AQI 429

चांदनी चौक -AQI 423

पंजाबी बाग- AQI 423

सिरी कोर्ट- AQI 424

सोनिया विहार-AQI 424

बुराड़ी क्रॉसिंग- AQI 414

आरके पुरम- AQI 408

ओखला फेज-2- AQI 404

 

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किन चीजों पर रोक?

GRAP-4 के तहत जानिए किन चीजों पर रोक रहेगी-

  • नेशनल हाइवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोंजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोंजनाओं को छोड़कर, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहती है
  • इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी
  • केवल जरूरी चीजें लेकर आने वाले ट्रकों, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों और BS-VI इंजन वाले ट्रकों को छुट रहेगी
  • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-जरूरी हल्के कमर्शियल गाड़ियों के एंट्री पर बैन रहेगा
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन पर रोक रहेगी
  • 6ठी से नौवीं और 11 वीं की पढ़ाई ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में लागू करने का निर्देश दिया गया है।
  • NCR के बाकी जिलों के कलेक्टरों को भी इस संबंध में तुरंत दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।
  • सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया गया है