केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में एक अहम नियुक्ति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति किया है। अब बिजेंद्र सिंह नारा को सदस्य (सिंचाई) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह BBMB के मख्य अभियंता पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 6 माह की अवधि तक के लिए नियुक्त किया गया है। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती या इसके विषय में नए आदेश नहीं आते, वह इस पद पर बने रहेंगे। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के काम से वह पहले जुड़े रहे हैं। विभाग को एक अरसे से ऐसे पदाधिकारी की जरूरत थी। 

बीएस नारा  हरियाणा के एक सीनियर और अनुभवी अभियंता हैं। उन्होंने अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक दायित्वों का कार्यभार संभाला है। इस फैसले को सिंचाई प्रबंधन के संचालन के लिए अहम माना जा रहा है। भाखड़ा के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विवाद की स्थिति रही है। यह केस अब हाई कोर्ट में है। पंजाब सरकार की ओर से एक रिव्यू पिटिशन हाई कोर्ट में अब दाखिल की गई है। इस केस पर अंतिम सुनवाई 26 मई को हुई थी। 

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हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?
हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नसीहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार और पुलिस भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के कामकाज में दखल न दे। 

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भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड क्या है?
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड भाखड़ा, नांगल और ब्यास परियोजनाओं के रखरखाव और संचालन के लिए स्थापित बोर्ड है। इसका काम इन नदियों के पानी के संतुलन को साधना है। बीते दिनों तनाव बढ़ गया था जब पंजाब पुलिस ने भाखड़ा नांगल बांध पर घेराबंदी कर दी थी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हरियाणा को एक बूंद अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि अगर पंजाब को किसी भी तरह की शिकायत है तो वह केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखे।