आज अक्टूबर का पहला दिन है और आज से कई नए नियम लागू हो गए हैं। UPI से पेमेंट करने, घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस, रेलवे टिकट बुक करने और पेंशन से जुड़े कई नए नियम आज से लागू होंगे। इन नए नियमों का सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का सीधा असर आप पर पड़ेगा इसलिए आइए जानते हैं कि आज से क्या-क्या बदल रहा है। 

 

अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना है। ऐसे में LPG की कीमतें कम होने की संभावना जताई जा रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर को 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगातार पांचवें महीने कटौती की थी। लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए माना जा रहा है कि त्योहारों पर लोगों को LPG की कीमत घटा कर तोहफा दिया जा सकता है।

 

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रेल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव

अक्टूबर की शुरुआत के साथ रेलवे भी अपने कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। रेल टिकट में हो रही धांधली को रोकने के लिए पिछले दिनों रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। नए नियमों के अनुसार,इस महीने से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐप और IRCTC दोनों से टिकट बुक करने पर यह नियम लागू होगा। मौजूदा समय में यह सुविधा केवल तत्काल बुकिंग पर ही लागू है। यह नियम आज से यानी 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। 

पेंशन नियमों में क्या बदला?

1 अक्टूबर से पेंशन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। नए नियम के तहत NPS, UPS, अटल पेंशन योजना और NPS लाइट में फीस का नया स्ट्रक्चर लागू होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बड़ा बदलाव किया है। आज से नया पर्मानेंट रिटायर्मेंट अकाउंट नंबर (PRAN) खुलवाने पर  E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये फीस चुकानी होगी। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा। अटल पेंशन योजना और NPS लाइट जैसे योजनाओं में ओपनिंग फी और एनुअल फी दोनों सिर्फ 15 रुपये होगी और ट्रांजैक्शन की फीस भी नहीं लगेगी।

UPI नियमों में भी हुआ बदलाव

हम हर रोज कई बार  UPI के जरिए पेमेंट करते हैं।  UPI नियमों में होने वाले बदलावों का सीधा असर देशभर में करोड़ों लोगों पर पड़ता है। आज से  UPI से जुड़े नियम में भी बदलाव हो रहा है। UPI में पीयर-टू-पीयर (P2P) कलेक्शन रिक्वेस्ट फीचर 1 अक्टूबर से हटा दिया जाएगा। इस फीचर के तहत यूजर के UPI ऐप पर पेमेंट की रिक्वेस्ट की जा सकती थी। माना जाता है कि कई बार इसका उपयोग फ्रॉड के लिए भी किया जाता था, जिसमें यूजर से फर्जी तरीके से पेमेंट करा ली जाती थी और इसी से बचने के लिए अब यह फीचर हटा दिया गया है। अब आप सिर्फ क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर के जरिए ही पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी और IRCTC जैसे मर्चेंट ट्रांजैक्‍शन को इससे छूट रहेगी और वह पहले की तरह ही  पेमेंट के लिए कलेक्‍शन रिक्वेस्‍ट कर सकेंगे।

 

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ऑनलाइन गेमिंग के नियम बदले

ऑनलाइन गेमिंग लंबे समय से चर्चा में रहा है और इससे होने वाले नुकसान के बारे में हर कोई चिंतित है। अब इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सुरक्षित बनाने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर नजर रखेगी। नए कानून के अनुसार, अब सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय कर दी गई है। यह कानून इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए फर्जीवाड़े की कई शिकायतें आई थीं। अब सरकार ने इस इंडस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए नया कानून लागू कर दिया है। 

डाक विभाग में भी बदले नियम

इस महीने होने वाले बदलावों में डाक विभाग में किए गए बदलाव भी शामिल हैं। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट) की  फीस में बदलाव किया है। कुछ जगह के लिए फीस में कमी की गई है तो वहीं ज्यादातर के लिए चार्ज बढ़ाया गया है। इसके साथ ही डाक विभाग ने कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। इनमें ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि ये बदले हुए शुल्क 1 अक्टूबर 2025 यानी आज से लागू होंगे।