भारत में मतदान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी कही जाती है। बता दें कि 70 सीटों वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के वोट 05 फरवरी को होने हैं। इस के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि चुनाव के दिन केंद्र पर मतदाता अपनी वोटर आईडी दिखाकर में वोट हैं।
हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का वोटर कार्ड खो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोग अक्सर सोचते हैं कि वे वोट डाल पाएंगे या नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो बिना वोटर कार्ड के भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया और किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है।
वोटर कार्ड खोने पर भी कैसे डाल सकते हैं वोट?
अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है लेकिन आपका नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में है, तो आप किसी अन्य पहचान पत्र को दिखाकर वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए कई वैध पहचान पत्रों की सूची जारी की है, जिन्हें चुनाव के समय पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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वोट डालने के लिए जरूरी पहचान पत्र
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पासपोर्ट (Passport)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- पेंशन दस्तावेज (अगर उसमें फोटो हो)
- सरकारी कर्मचारी का सेवा पहचान पत्र
- मनरेगा जॉब कार्ड (Mahatma Gandhi NREGA Job Card)
- बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (जो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हो)
- श्रमिक पहचान पत्र या किसान फोटो पासबुक
- शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए जारी विशिष्ट पहचान पत्र
वोट की प्रक्रिया
- वोटिंग से पहले अपने क्षेत्र चुनाव अधिकारी से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी यह जानकारी ले सकते हैं।
- मतदान वाले दिन दिए गए मतदान केंद्र पर जाएं। मतदान केंद्र की जानकारी भी चुनाव आयोग के वेबसाइट से मिल सकती है।
- मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद चुनाव अधिकारी आपके पहचान पत्र की जांच करेंगे। आप ऊपर बताए गए वैध पहचान पत्र में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं।
- आपके पहचान की पुष्टि होने के बाद आपको साइन या अंगूठे का निशान लगाना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि आपने वोट डाला है।
- पहचान की पुष्टि के बाद आपकी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी ताकि दोबारा वोट डालने की कोई कोशिश न करे।
- इसके बाद आपको ईवीएम (Electronic Voting Machine) के जरिए अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
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अगर पहचान पत्र भी नहीं है तब क्या करें?
अगर आप जल्दबाजी में वोटर कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र लाना भूल गए हैं तो आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको वोटर स्लिप (Voter Slip) प्रदान कर सकते हैं, जिसमें आपके वोटिंग की जानकारी होगी। हालांकि, सिर्फ वोटर स्लिप से वोट नहीं किया जा सकता, लेकिन यह मतदान केंद्र पर आपकी पहचान सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
नया वोटर कार्ड कैसे बनवाएं?
अगर आपने अपना वोटर कार्ड खो दिया है और नया बनवाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाएं और फॉर्म 002 भरें। इसमें डुप्लिकेट वोटर कार्ड के लिए आवेदन करना होता है। इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ आदि अपलोड करें। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) या निर्वाचन कार्यालय में जाएं और लिखित आवेदन के साथ एफआईआर (यदि आवश्यक हो) जमा करें और फॉर्म 002 भरें। इस प्रक्रिया से वोटर कर दिए गए पते पर डाक के जरिए पहुंच जाएगा।