आप कितना कमाते हैं? इसका एकमात्र सबूत होता है इनकम सर्टिफिकेट। यह एक ऐसा डाक्यूमेंट होता है जिसमें पूरे परिवार की इनकम का लेखा-जोखा होता है। हालांकि, लोग इनकम सर्टिफिकेट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इस डाक्यूमेंट की वजह से आपके कई सारे काम आसान हो जाते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपके बैंकिंग से लेकर होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन के अप्रुवल को आसान बना देता है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए हो या फिर घर किराए पर लेना हो या राशन कार्ड बनवाना हो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
बता दें कि इनकम सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति की आय को प्रमाणित करता है। इनकम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बगैर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि आप इसको आसानी से कैसे बनवा सकते हैं।
यह भी पढ़ें- फोटो कॉपी की जरूरत नहीं होगी, Aadhar App से होगा काम, समझिए पूरा गेम
इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी?
▪️ आधार कार्ड
▪️ पैन कार्ड
▪️ पासपोर्ट साइज फोटो के साथ राशन कार्ड
▪️ वोटर आईडी कार्ड
▪️ पासपोर्ट
▪️ ड्राइविंग लाइसेंस
▪️ कोई सरकार मान्यता प्राप्त डाक्यूमेंट
▪️ एड्रेस प्रूफ
▪️ बिजली का बिल
किन कामों के लिए जरूरी होता है इनकम सर्टिफिकेट?
आजकल इनकम सर्टिफिकेट कई कामों के लिए जरूरी होता है। खासतौर पर सरकारी कामकाजों के लिए इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। आइए जानते हैं कि कहां-कहां इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
▪️ अगर आप घर बनाने के लिए या एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस डाक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है।
▪️ अगर आप उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आवेदन के समय इनकम सर्टिफिकेट पत्र की जरूरत होती है।
▪️ अगर आप सरकारी योजनओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे- आपको राशन कार्ड बनवाना हो तब भी आपको इस डाक्यूमेंट की जरूरत होगी।
यह भी पढ़ें- सैकड़ों लोगों के चोरी हुए फोन मिल गए, सरकारी पोर्टल कर रहा मदद
ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
STEP 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आप अपने राज्य का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलें। जैसे, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको https://edistrict.up.gov.in/ पर जाना होगा। इस पोर्टल के जरिए ही आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर पाएंगे।
STEP 2: लॉग इन कर लें
अगर आपने पहले से ही पोर्टल पर अकाउंट बनाया है तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल कर लॉग इन करना होता है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो "न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।
STEP 3: "सर्विसेज" टैब पर क्लिक करें और "आय प्रमाण पत्र" सेवा चुनें।
STEP 4: इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आय का विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है।
STEP 5: आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करें। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न, या अन्य आय प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं।
STEP 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करें। शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है।
STEP 7: "एप्लिकेशन सबमिट" बटन पर क्लिक करके आवेदन सबमिट करें।
STEP 8: "my application" टैब पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ऑफिस में जाकर इसे बनवाना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेशन एप्लिकेशन फॉर्म लें, फिर उसमे बताई सारी जानकारी को सही-सही भरें। इसके बाद अपने गांव के पटवारी, तहसीलदार या पार्षद से इसे वेरीफाई जरूर करवा लें। फिर अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां अफसर ऑनलाइन आपके इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर देंगें।
बता दें कि इसके साथ आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने अनिवार्य होते हैं। इसके बाद आपको CIDR आईडी बनाकर दे दी जाती है। अधिकारी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं और फॉर्म भी सब्मिट कर देते हैं। फार्म के लिए आपको फीस भी देनी होगी जिसकी रसीद दी जाती है। इसके बाद फॉर्म ऑनलाइन ही तहसीलदार तक पहुंचता है और जांच के दौरान सभी जानकारियां सही मिलने पर इनकम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। आपको जो रसीद दी गई है उस पर वह तारीख होती है जिस दिन आपको प्रमाण पत्र मिलना है। बस उसी दिन आप कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेट पत्र प्राप्त कर लें।
यह भी पढ़ें- इलेक्ट्रिक गाड़ियां सबकी पसंद क्यों बनती जा रही हैं, सारे कारण जानिए
कितने समय में मिलता है इनकम सर्टिफिकेट?
बता दें इनकम सर्टिफिकेट बनने में आमतौर पर 10 से 15 दिन लगते हैं। जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, तो आपको एक ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। इसके अलावा आप अपने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।