देशभर में फ्लाइट लेट और कैंसिल होने की घटनाओं ने हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को घंटों लंबी कतारों में फंसे रहना पड़ रहा है, तो कई जगह फ्लाइट रद्द होने से लोग अपनी तय यात्राएं भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस अफरा-तफरी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस यात्रियों को नियमों के मुताबिक सुविधाएं दे रही हैं या नहीं? ऐसे समय में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के 2019 पैसेंजर चार्टर और सिविल एविएशन मंत्रालय के अपडेटेड प्रावधान यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
नियम साफ कहते हैं, अगर आप समय पर चेक-इन कर चुके हैं तो फ्लाइट की दूरी और देरी के मुताबिक आपको फ्री खाना-पीना, ऑप्शनल फ्लाइट और जरूरत पड़ने पर होटल तक देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब एयरलाइंस देरी की वजह बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती हैं। अगर वजह मौसम, कोहरा या सुरक्षा से जुड़ी हो तो होटल देने की बाध्यता नहीं होती लेकिन अगर देरी एयरलाइन की ऑपरेशनल गड़बड़ी या क्रू की कमी से हुई है, तो नियमों के मुताबिक यात्री होटल रूम और ट्रांसफर के हकदार होते हैं।
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यहां समझें अपने हर सवाल के जवाब
सवाल: अगर फ्लाइट लेट है और आप एयरपोर्ट पर हैं, तो आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए?
अगर आपने समय पर चेक-इन कर लिया है, तो आपकी फ्लाइट की दूरी और टाइमिंग के आधार पर आपको सुविधा मिलती है।
2.5 घंटे से कम अवधि की फ्लाइट – फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट।
2.5 से 5 घंटे की फ्लाइट – फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट।
5 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट – फ्री खाना और रिफ्रेशमेंट।
6 घंटे से ज्यादा की देरी – एयरलाइन को आपको दो ऑप्शन देना जरूरी है, जिसमें-
6 घंटे के भीतर कोई दूसरी फ्लाइट या पूरे पैसे (फुल रिफंड)
सवाल: अगर देरी रातभर की हो जाए, तो क्या एयरलाइन होटल देगी?
यह नियम देरी की वजह पर निर्भर करता है।
ये स्थिति हो तो होटल मुफ्त मिलेगा:
देरी रातभर या 24 घंटे से ज्यादा हो
देरी एयरलाइन की गलती से हो, जैसे- क्रू की कमी, रोस्टरिंग की गड़बड़ी या ऑपरेशनल फेलियर
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इन मामलों में होटल नहीं मिलेगा:
कोहरा
खराब मौसम
सुरक्षा से जुड़े खतरे
प्राकृतिक आपदा
यानी अगर एयरलाइन मौसम का हवाला दे तो वे नियमों के हिसाब से होटल देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
आपका कदम क्या होना चाहिए?
अगर वजह मौसम नहीं बल्कि ऑपरेशनल है, तो आप CAR Section 3, Series M, Part IV के हिसाब से होटल रूम की मांग कर सकते हैं।
सवाल: फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्या मुआवजा मिलेगा?
हां, अगर एयरलाइन आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले रद्दीकरण की जानकारी नहीं देती, तो आप मुआवजे के हकदार हैं।
मुआवजे की राशि (टिकट अवधि के आधार पर) :
1 घंटे तक की उड़ान: 5,000 रुपये
1–2 घंटे की उड़ान: 7,500 रुपये
2 घंटे से ज्यादा की उड़ान: 10,000 रुपये
(या बेसिक किराया + फ्यूल चार्ज - जो कम हो)
अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है, तो भी यह मुआवजा लागू होता है।
सवाल: क्या आप पैसे वापस लेकर दूसरी एयरलाइन से टिकट ले सकते हैं?
हां। अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है या 6 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तो आप पूरा रिफंड लेने का अधिकार रखते हैं।
रिफंड कब मिलेगा?
कैश/बैंक ट्रांसफर: तुरंत
क्रेडिट कार्ड: 7 दिनों में
ट्रैवल एजेंट से बुकिंग: एजेंट से ही क्लेम करना होगा
सवाल: बैगेज खो जाए, टूट जाए या देर से मिले तो?
डोमेस्टिक फ्लाइट: ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये मिलेंगे
इंटरनेशनल फ्लाइट: 1,131 SDR (लगभग 1.2 लाख रुपये मिलेंगे)
शिकायत कहां करें?
अगर एयरलाइन आपकी शिकायत नहीं सुनती, गलत वजह बताती है या क्लेम रिजेक्ट करती है, तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं-
AirSewa ऐप/पोर्टल — www.airsewa.gov.in
बड़े एयरपोर्ट्स पर DGCA नोडल ऑफिसर उपलब्ध हैं।
