किसी भी चीज को आधिकारिक तौर पर प्रमाणित करने के लिए उससे जुड़े डाक्यूमेंट्स बेहद जरूरी होते हैं। जैसे अगर आपको अपना जन्म साबित करना है तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, या फिर आपको अपनी आय प्रमाणित करनी है तो आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर आपको किसी की मृत्यु प्रमाणित करनी है तो उसके लिए आपको मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होती है। डेथ सर्टिफिकेट मृत व्यक्ति का एक बेहद ही जरूरी डाक्यूमेंट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, आय सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया तो काफी लोग जानते हैं लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई बार लोगों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से जानकारी न होने की वजह से लोग इधर-ऊधर के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं।

 

कई बार लोग डेथ सर्टिफिकेट बनावने में काफी देरी कर देते हैं। जब हमें किसी बीमा पॉलिसी का क्लेम करना होता है या फिर बैंक संबंधित कामकाज करना होता है तो डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर मृत्यु के बाद सर्टिफिकेट बनावने में देरी कर देते हैं तो फिर आपको नगर निगम कार्यलय और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट आसानी से कैसे बनवा सकते हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु के बाद आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

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डेथ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है?

बता दें कि जीते जी लोग कई तरह के इन्वेस्टमेंट करके गए होते हैं, कई पॉलिसी लेकर गए होते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़कर गए होते हैं। इन सभी चीजों को अगर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी अन्य को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तब ही जाकर यह सब काम हो पाते हैं।

किन जगहों पर होता है डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल?

कोई व्यक्ति जब किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को वह लाभ देना होता है, तो पहले आपको मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता है। अगर किसी मृत व्यक्ति ने बीमा लिया है तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार को उस बीमा का लाभ मिलता है लेकिन उसके लिए भी आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। संपत्ति का बटवारा करना हो या फिर मृतक के नाम की कोई राशि लंबित है, तो उसका क्लेम भी डेथ सर्टिफिकेट के माध्यम से ही किया जा सकता है।

डेथ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

▪️ मृतक का राशन कार्ड

 

▪️ मृतक का आधार कार्ड

 

▪️ पहचान पत्र

 

▪️ मृतक की पासपोर्ट साइज फोटो

 

▪️ एप्लीकेशन फॉर्म

 

▪️ शपथ पत्र

 

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ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

किसी मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा, जिसकी मदद से आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 

 

STEP 1: डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

 

STEP 2: सबसे पहले आपको इस लिंक https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर क्लिक करना होगा।

 

STEP 3: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको login वाले पर क्लिक करना है और फिर आपको General Public पर क्लिक करना है।

 

STEP 4: अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए Sign up पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है, अब आपको अपना पर्सनल डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है।

 

STEP 5: रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको लॉगिन वाले पर क्लिक कर देना है।

 

STEP 6: अब आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलप करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को डालकर, login बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है।

 

STEP 7: इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको Death वाले पर क्लिक करना है।

 

STEP 8: फिर Register Death वाले पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा।

 

STEP 9: इसके बाद आपसे जो भी डिटेल मांगा जाता है उस डिटेल को फिल-अप करके फॉर्म भर देना है।

 

 

STEP 10: फॉर्म भरने के बाद जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो फीस जमा कर दें।

 

STEP 11: जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

 

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कितने दिनों में बनता है डेथ सर्टिफिकेट?

जानकारी के मुताबिक, अगर आप समय पर आवेदन किए हैं तो डेथ सर्टिफिकेट आमतौर पर मृत्यु के 21 दिनों के भीतर मिल जाता है। अगर आप 21 दिनों के अंदर आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है।