राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। इस मीटिंग के दौरान कई चीजों पर जीएसटी लगाई गई। कुछ चीजें सस्ती हुईं तो कुछ महंगी। हालांकि, सबसे चर्चा में रहा पॉपकॉर्न टैक्स! जीएसटी काउंसिल ने कहा कि पॉपकॉर्न (Popcorn GST) पर तीन तरह से जीएसटी लगेगी।
जी हां, एक पॉपकॉर्न पर सरकार अब तीन तरह से टैक्स लेगी। खुले में बेचे गए नमकीन पॉपकॉर्न पर 5%, पहले के पैक करके बेचने पर 12% और अगर कैरामेल मिलाकर बेचा तो 18% जीएसटी लगेगा।
जल्द ही पॉपकॉर्न की कीमतों को लेकर काउंसिल की ओर से एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि पॉपकॉर्न पर टैक्सेशन का तरीका क्या होगा?
समझिए 'पॉपकॉर्न टैक्स' का गणित
अगर आप पॉपकॉर्न खरीदने जाएंगे तो आप इसमें तीन तरह से टैक्स लगाया जाएगा। पहला टैक्स का तरीका ये होगा कि अगर पॉपकॉर्न नमक-मसाले से तैयार किए गए पैक्ड हैं लेकिन उस पर कोई लेबल नहीं लगा है तो ऐसे पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
इसे आसान भाषा में समझें तो जो पॉपकॉर्न आप मूवी थिएटर में खाते हैं उस पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगता है क्योंकि वो खुले पैकेट में होता है और उस पर कोई ब्रांड का नाम भी नहीं होता। वहीं, अगर पॉपकॉर्न के पैकेट पर लेबल लगा है तो उस पर जीएसटी 12% होगी। वहीं, अगर आप कैरेम्लाइज्ड पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो इसके लिए 18 % जीएसटी चुकाना होगा। दरअसल, कैरेम्लाइज्ड पॉपकॉर्न चीनी के साथ तैयार किया जाता है जिसको देखते हुए इसका टैक्स बढ़ाया गया।
कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं
कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि पहले भी पॉपकॉर्न पर इतना ही टैक्स लगाया जाता था। इस बार काउंसिल ने अच्छे से स्पष्ट कर दिया है जिसके बाद यह टैक्स चर्चा में आ गया। हालांकि, इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर न केवल मीम्स की बाढ़ आ गई बल्कि एक नई बहस भी छिड़ गई। यूजर्स सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है।
पानी पर भी लगता टैक्स!
दरअसल, पॉपकॉर्न पर जीएसटी के बाद अब पानी पर जीएसटी लगाने का मामला उठ गया है। एक यूजर ने लिखा, 'क्या अब पानी पर भी जीएसटी लगेगा।' ऐसा नहीं है कि सरकार पानी पर जीएसटी नहीं लेती। पैक्ड पानी जो हाई मिनरल से भरपूर होते हैं उन पर सरकार टैक्स लेती है। इस तरह के महंगे पानी को सेलिब्रिटी पीते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्लैक वाटर, स्पार्कलिंग वाटर है। अगर आप 10 से 50 रुपये की बोतल खरीदेंगे तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि, अगर बोतल 20 लीटर की है तो उस पर 12% जीएसटी लगता है। ब्लैक और स्पार्कलिंग वाटर पर 5 से 18 फीसदी तक कै टैक्स लगता है।