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4 से 8 लाख पर 5 पर्सेंट तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे? समझिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। समझिए यह कैसे होगा?

Nirmala Sitharaman । Photo Credit: PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण । Photo Credit: PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। लेकिन साथ ही 4 लाख से ऊपर की इनकम के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब की भी घोषणा की गई है। 

 

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब 4 लाख से ऊपर की इनकम के लिए टैक्स लगेगा तो 12 लाख तक की इनकम फ्री कैसे है?

क्या है नया टैक्स स्लैब

Rs 0-4 लाख - कुछ नहीं (Nil)

 

Rs 4-8 लाख- 5%

 

Rs 8-12 लाख - 10%

 

Rs 12-16 लाख - 15%

 

Rs 16-20 लाख -20%

 

Rs 20-24 लाख - 25%

 

Rs 24 लाख से ऊपर- 30%


कैसे होगा 12 लाख तक  टैक्स फ्री


सरकार ने जो टैक्स स्लैब बताया है उसके हिसाब से तो 4 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर टैक्स बनना चाहिए तो फिर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे है। दरअसल, 12 लाख तक की आय पर जो टैक्स बनेगा उस पर 80 हजार रुपये की छूट मिलेगी जो कि कुल बनने वाले टैक्स का 100 प्रतिशत होता है। यानी कि 12 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा।

 

इसी तरह से 18 लाख तक की इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स में 70 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी जो कि कुल टैक्स का 30 प्रतिशत होगा। वहीं 25 लाख तक की इनकम वाले लोगों को 1,10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी जो कि टैक्स भुगतान का 25 प्रतिशत होगा। इस छूट की वजह से सरकार पर सालाना एक लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

पिछले साल क्या था स्लैब

3 लाख तक: कुछ नहीं (Nil)

3-7 लाख तक: 5%

7-10 लाख: 10%

10-12 लाख: 15%

12-15 लाख: 20%

15 लाख: 30%

 

यह भी पढ़ेंः बजट में बिहार की बल्ले-बल्ले, मखाना बोर्ड से लेकर IIT पटना तक क्या खास

 

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