इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने देर रात तारीख बढ़ाने का फैसला लिया। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, जिसे एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने देर रात एक बयान जारी कर बताया कि ITR दाखिल करने की तारीख को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है।
इससे पहले सोशल मीडिया पर अफवाह थी कि ITR फाइल करने की तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, आयकर विभाग ने इसे खारिज कर दिया था और साफ किया था कि तारीख नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि, देर रात ITR फाइलिंग की तारीख को एक दिन बढ़ा दिया गया।
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क्यों बढ़ाई गई तारीख?
तारीख इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि कई लोगों ने ITR फाइलिंग में तकनीकी खामी आने की शिकायत की थी। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि ई-पोर्टल पर ITR फाइलिंग करते समय कई गड़बड़ियां आ रहीं हैं।
सोमवार को इंटरनेट यूजर्स ने शिकायत की थी कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने जुलाई-सितंबर तिमाही के तिमाही के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान न कर पाने की भी शिकायत की थी।
इसी बीच, सोमवार को आयकर विभाग ने ITR फाइल करने वालों के लिए एक गाइड साझा की थी, जिसमें बताया गया था कि कभी-कभी ब्राउजर सेटिंग्स के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस करने में दिक्कतें आ सकती हैं। विभाग ने बताया था कि ऐसी दिक्कतें आएं तो क्या करना चाहिए।
हालांकि, इसके बावजूद ITR फाइल करने में कई सारी परेशानियां आ रही थीं। सोमवार को ITR फाइल करने की लास्ट डेट थी, जिस कारण पोर्टल पर हेवी ट्रैफिक भी देखने को मिला।
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ढाई घंटे मेंटेनेंस मोड में रहेगा पोर्टल
CBDT ने बताया कि टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अब 16 सितंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं। अगर मंगलवार तक ITR फाइल करते हैं तो कोई फाइन या पेनाल्टी नहीं लगेगा। CBDT ने यह भी बताया कि 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहेगा।
आज नहीं भर पाए तो क्या होगा?
अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं। आज ITR फाइल करने का आखिरी मौका है। अगर आज भी आप ITR नहीं भर पाए तो आगे भी भर सकते हैं लेकिन इसके लिए पेनाल्टी लगेगी।
2024-25 के लिए 31 दिसंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं। मगर इसके लिए 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5 हजार और इससे कम वालों को 1 हजार रुपये फाइन देना होगा। इस फाइन के अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है।