20 मई 2024 लोकसभा चुनाव का 5वां फेज चल रहा था और मुंबई में वोटिंग हो रही थी। साउथ मुंबई की रहने वाली अवॉर्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री मेकर सिमंतिनी धुरू जब पोलिंग बूध पर वोट देने के लिए पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो वोट नहीं डाल सकती हैं क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं था।
हैरानी की बात यह थी कि 18 दिसंबर, 2023 को उन्हें नया वोटर आईडी कार्ड मिला था। सवाल है कि यह कैसे हो सकता है? इसका पता लगाने के लिए धुरू इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस पहुंचती है जहां एक ऑफिसर उनका नाम चेक करता है और बहुत चौंकाने वाला खुलासा करता है। ऑफिसर बताता है कि उनके रिकॉर्ड के हिसाब से धुरू मर चुकीं हैं।
सिमंतिनी धुरू का केस इकलौता नहीं है। पुरे देश में लाखों लोगों के नाम ऐसे ही वोटर लिस्ट से हट रहे है या हटाए जा रहे है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव आने में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अगर आप वोट देने के लिए पहुंचे और वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कैसे अपना वोट का अधिकार बचाएंगे? दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है तो ऐसे में यह खबर दिल्लीवालों के लिए बहुत जरूरी है।
वोटर लिस्ट में किसी का नाम ऐड करने और डिलीट करने का प्रोसेस क्या होता है, आइये जान लेते है।
किसी भी चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन डिटेक्टड स्पेशल समरी रिवीजन करता है और नए वोट को या तो ऐड करता है या डिलीट कर वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बूथ लेवल ऑफिसर निभाते है जिन्हें बीएलओ भी कहा जाता है।
यह बीएलओ घर-घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करते है कि वोटर सही पते पर रह रहा है कि नहीं, अभी भी वो जिंदा है कि नहीं और उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। अगस्त में यह प्रोसेस शुरू होता है और अक्टूबर में पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है।
अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले है तो 20 अगस्त, 2024 को यह प्रक्रिया शुरू की गई थी और 18 अक्टूबर तक यह चला। फिर 29 अक्टूबर, 2024 को ड्राफ्ट इलेक्टर रोल पब्लिश किया गया। यह एक फर्स्ट ड्राफ्ट की तरह होता है जिसपर राजनीतिक पार्टियां और लोग सवाल कर सकते है। 30 से 45 दिन राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है जिसके तहत वह सवाल उठा सकते है। दिल्ली में यह समय 29 अक्टूबर से 29 नवंबर तक दिया गया और 6 जनवरी, 2025 को दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई।
इस ऑब्जेक्शन वाले पीरियड में अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो इसके लिए फॉर्म्स भर सकते है। कौन से होते है यह फॉर्म्स और कैसे भर सकते है? यहां समझें
- अगर किसी को अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना है तो उसके लिए फॉर्म 6 भरना होता है।
- अगर वोटर लिस्ट से किसी नाम को हटाना है तो इसके लिए फॉर्म 7 भरना होता है।
- अगर किसी के घर का पता बदल गया है और जानकारी गलत डल गई है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना होता है।
इन फॉर्म्स को भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन बूथ लेवल ऑफिसर करते है। बीएलओ असल में स्थानीय और अर्ध सरकारी होते है। टीचर, आंगनवाडी वर्कर्स, पोस्टमैन या हेल्थ वर्कर बीएलओ अधिकारी में आते है।
अगर आपको वोटर लिस्ट से नाम हटाना है तो इन 4 कारणों से ही हटा सकते है:
- अगर किसी की मृत्य हो गई हो
- किसी ने अपना पता बदल दिया हो
- किसी का नाम एक से अधिक यानी डूप्लीकेट एंट्री की गई हो
- वोटर लिस्ट में दिए गए पते पर वोटर मिले रहता ही न हो
इन कारणो को फॉर्म 7 में भरना होता है, क्योंकि इसी फॉर्म के जरिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा होगा तो आपके घर एक नोटिस आएगा जिसका जवाब 15 दिनों के अंदर देना होता है।
6 जनवरी, 2025 को फाइनल वोटिंग पब्लिश हो चुकी है लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं की आप इस साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। आप अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते है। दरअसल, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी आपको अनुमति होती है कि आप अपना नाम ऐड कर सकते है।
कैसे? आइये यहां समझते है
VOTERS.ECI.GOV.IN पर जाकर आप फॉर्म 6 को भरें। अगर आपने अपना पता बदला है तो उसे मॉडिफाई करने के लिए फॉर्म 8 भर सकते है। फॉर्म 6 भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। लॉगइन करने के बाद आप अपनी पर्सनल जानकारी भरिए और दस्तावेज डाले और ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। इससे पहले आप ECI की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले चेक करें की आपका नाम वोटर लिस्ट में है की नहीं। इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन वोटर हेल्पलाइन ऐप और टोल फ्री नंबर 1950 के जरिए अपना स्टेटस पता कर सकते है।