भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को लौटने के निर्देश दिए हैं। अटारी बॉर्डर के रास्ते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी, अपने वतन लौट रहे हैं।
अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक। (Photo Credit: PTI)
भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को घर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। जो समय सीमा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तय की गई थी, वह अब खत्म हो रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर पाकिस्तानी तय समय सीमा के भीतर ही अपने देश नहीं लौटे तो उन्हें गिरफ्तारी, दंड, जेल या कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
अगर कोई पाकिस्तानी समय सीमा बीतने के बाद भी वापस नहीं लौटता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा चलेगा या उसे 3 साल से ज्यादा की कैद हो सकती है। कम से कम 3 लाख सजा सुनाई जा सकती है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत बाहर निकलने का आदेश दिया गया है।
क्यों पाकिस्तानियों को जाना पड़ रहा है? 4 अप्रैल से ही यह अधिनियम कानून बन चुका है। जो लोग भारत में वीजा अवधि बीतने के बाद भी टिकते हैं तो इसे घुसपैठ की तरह माना जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा के तहत मिली छूट भारत ने खत्म कर दी थी। भारत ने कहा था कि जो पाकिस्तानी नागरिक अभी SVES वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा।
SAARC वीजा होल्डर डरे क्यों? SAARC वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल थी, जबकि मेडिकल वीजा वालों के लिए 29 अप्रैल। जिन 12 तरह के वीजा वालों को रविवार तक भारत छोड़ना था, उनमें वीजा ऑन अराइवल, बिजनेस, फिल्म, पत्रकार, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, पर्वतारोहण, स्टूडेंट, विजिटर, ग्रुप टूरिस्ट और तीर्थयात्री शामिल हैं।
अटारी बॉर्डर पर बिलखती महिला। (Photo Credit: PTI)
अगर तय समय से ज्यादा रुके पाकिस्तानी तो क्या होगा? जो लोग अपने वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक भारत में रुकते हैं या बिना वैध पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज के रहते हैं, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। जो कोई भी वीजा शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसे सजा हो सकती है। नया प्रवासी कानून कहता है कि अगर कोई इस एक्ट या इसके तहत बने नियमों, आदेशों या निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसे 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
किस कानून के तहत चलेगा केस? फॉरेनर्स एक्ट की धारा धारा 14 के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक, अपने वीजा की अवधि बीतने के बाद भी भारत में रहता है, वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना रहता है या वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह कानून का उल्लंघन करता है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
कितने पाकिस्तानी लौटे अपने घर? भारत से 600 से ज्यादा पाकिस्तानी बीते 3 दिनों में अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने घर लौट चुके हैं। अल्पकालिक वीजा अवधि रविवार को ही खत्म हो गई थी। तीन दिनों में 850 भारतीय नागरिक भी भारत लौटे हैं। सिर्फ रविवार को 237 पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौटे, जबकि 116 भारतीय नागरिक भारत आए।