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गृह मंत्रालय ने न्यूज़ चैनलों के 'सायरन' बजाने पर लगाई रोक

मंत्रालय ने कहा कि मीडिया न्यूज़ चैनल कम्युनिटी अवेयरनेस के अलावा अपने कार्यक्रमों में हवाई हमले के दौरान बजने वाले सायरन को बजाने से बचें।

Sirens sounds

Photo Credit- PTI

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी मीडिया न्यूज़ चैनलों को लगभग फटकार लगाते हुए कड़ी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया न्यूज़ चैनल कम्युनिटी अवेयरनेस के अलावा अपने कार्यक्रमों में हवाई हमले के दौरान बजने वाले सायरन को बजाने से बचें।

 

 

शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम करें

 

केंद्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) (W) (I) का हवाला देते हुए कहा कि सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे लोगों को शिक्षित करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का इस्तेमाल करने से बचें।

 

लोगों की संवेदनशीलता कम हो सकती है

 

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सायरन के लगातार इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति लोगों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और लोग इसे मीडिया चैनलों द्वारा वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले नियमित मामले के रूप में गलत समझ सकते हैं।

 

उत्तेजना पैदा करने के लिए सायरन की आवाज का इस्तेमाल

 

बता दें कि पिछले कई दिनों से देश के प्राइवेट न्यूज़ चैनल अपने कार्यक्रमों में उत्तेजना पैदा करने के लिए लगातार हवाई हमलों के दौरान इस्तेमाल होने वाले 'सायरन' की आवाज को बजा रहे हैं। कई बार कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आने पर भी चैनल सायरन बजा रहे हैं। न्यूज़ चैनल की इन हरकतों को देखते हुए कई लोगों ने आवाज उठाई थी।


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