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रंग लगाने के बहाने छेड़छाड़, जानिए कौन-कौन सी धाराएं दिला सकती है सजा?

होली के दिन महिलाओं के साथ यदि कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Image of Holi Festival

सांकेतिक चित्र(Photo Credit: Freepik)

होली रंगों और खुशियों का त्योहार है लेकिन कई बार कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। रंग लगाने के नाम पर छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार या अश्लील हरकतें करना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर कठोर सजा का प्रावधान है। भारतीय कानून में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती और उत्पीड़न से बचाना है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रावधान

महिला की गरिमा भंग करना

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसे गलत तरीके से छूता है, अश्लील हरकतें करता है या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए 1 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)

अगर कोई व्यक्ति जबरन किसी महिला को अनुचित तरीके से छूता है, अश्लील टिप्पणी करता है या उसे किसी भी तरह से असहज महसूस कराता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है।

 

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कपड़े खींचने या अपमानजनक हरकत करना

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े खींचता है या उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना

अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को देखकर अश्लील इशारे करता है, गलत शब्द बोलता है या किसी भी तरह से उसे मानसिक रूप से परेशान करता है, तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अश्लील हरकतें और शब्दों का इस्तेमाल

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी महिला के सामने अश्लील शब्द बोलता है या कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो, तो यह अपराध माना जाएगा। इसमें 3 महीने तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।

अप्राकृतिक कृत्य

अगर कोई व्यक्ति जबरन किसी महिला के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

 

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महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा

पुलिस में शिकायत दर्ज कराना

अगर किसी महिला के साथ होली के दौरान कोई भी जबरदस्ती होती है, तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और पुलिस हेल्पलाइन 100 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है।

पोक्सो एक्ट (POCSO Act)

अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ कोई गलत हरकत करता है, तो POCSO एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।

जागरूकता और सतर्कता

होली एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहार है लेकिन किसी को भी इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और अगर कोई उनके साथ बदसलूकी करता है, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

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