जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग शुरू, क्या होगा आगे का प्रोसेस?
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानें की आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

जस्टिस वर्मा । Photo Credit: Khabargaon
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव से संबंधित नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत कुल 145 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। निचले सदन में अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत नोटिस दिए गए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले और भाजपा के राजीव प्रताव रूड़ी समेत कई अन्य सदस्यों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसाद ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, ज्युडिशियरी की ईमानदारी, पारदर्शिता और स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित होगी, जब जजों का आचरण अच्छा होगा। आरोप संगीन थे और ऐसे में महाभियोग के लिए नोटिस दिया गया है। हमने आग्रह किया है कि कार्यवाही जल्द शुरू होनी चाहिए।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपे गए नोटिस पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि कुल 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और अब इस मामले की जांच होगी तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित जज को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर विपक्षी इंडिया’ गठबंधन के घटक एकजुट हैं। हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर किया है और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य सोमवार को सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन वे इस मुद्दे पर सहमत हैं और बाद में इसका समर्थन करेंगे।
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राज्यसभा में दिया गया नोटिस
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स’ पर पोस्ट किया, आज विभिन्न विपक्षी दलों के 63 राज्यसभा सांसदों ने जज जांच अधिनियम, 1968 के तहत जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव का नोटिस दिया। जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए इसी तरह का एक प्रस्ताव 13 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने सोमवार को सदन को बताया कि हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए उन्हें एक नोटिस प्राप्त हुआ है और उन्होंने इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के लिए महासचिव को निर्देश दिए हैं।
धनखड़ ने कहा कि यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 217 (1)(बी), अनुच्छेद 218, और अनुच्छेद 124 (4) के साथ-साथ न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 की धारा 31(बी) के तहत प्राप्त हुआ है, जिसमें जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव आज मुझे प्राप्त हुआ है। इस पर राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यक संख्या है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद कि इसी तरह का एक नोटिस लोकसभा में भी दिया गया है, सभापति धनखड़ ने राज्यसभा के महासचिव को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
गठित होती है समिति
किसी जज को हटाने के नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अनुसार, जब किसी प्रस्ताव की सूचना संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्तुत की जाती है, तो जज के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा एक समिति गठित की जाएगी।
अधिनियम में कहा गया है कि जब तक प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक कोई समिति गठित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज, एक हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य जज और एक प्रतिष्ठित न्यायविद वाली समिति जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करेगी और उसे तीन महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। जांच रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी और उसके बाद जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होगा।
‘आरोप संगीन हैं इसलिए दिया नोटिस’
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव से संबंधित नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत कुल 145 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। निचले सदन में अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत नोटिस दिए गए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले और भाजपा के राजीव प्रताव रूड़ी समेत कई अन्य सदस्यों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रसाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ज्युडिशियरी की ईमानदारी, पारदर्शिता और स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित होगी, जब जजों का आचरण अच्छा होगा। आरोप संगीन थे और ऐसे में महाभियोग के लिए नोटिस दिया गया है। हमने आग्रह किया है कि कार्यवाही जल्द शुरू होनी चाहिए।
धनखड़ ने कहा कि यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 217 (1)(बी), अनुच्छेद 218, और अनुच्छेद 124 (4) के साथ-साथ जज जांच अधिनियम, 1968 की धारा 31(बी) के तहत प्राप्त हुआ है, जिसमें जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव आज मुझे प्राप्त हुआ है। इस पर राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यक संख्या है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद कि इसी तरह का एक नोटिस लोकसभा में भी दिया गया है, सभापति धनखड़ ने राज्यसभा के महासचिव को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। किसी जज को हटाने के नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
प्रस्ताव को अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। जज (जांच) अधिनियम के अनुसार, जब किसी प्रस्ताव की सूचना संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्तुत की जाती है, तो जज के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा एक समिति गठित की जाएगी। अधिनियम में कहा गया है कि जब तक प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक कोई समिति गठित नहीं की जाएगी।
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क्या है आगे की प्रक्रिया?
सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज, एक हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य जज और एक प्रतिष्ठित कानून के विशेषज्ञ वाली समिति जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करेगी और उसे तीन महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। जांच रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी और उसके बाद जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होगा। जांच समिति जो आरोप तय करेगी उसकी एक प्रति जज को भी सौंपी जाएगी जो कि लिखित में अपना बचाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
सदन में चर्चा के बाद दोनों सदनों को विशेष बहुमत की जरूरत होगी। विशेष सदन का मतलब होता है कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।
क्या हुआ था?
इस साल मार्च में जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने की घटना हुई थी और घर के बाहरी हिस्से में एक स्टोररूम से जली हुई नकदी से भरी बोरियां बरामद हुई थीं। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में पदस्थ थे। जस्टिस वर्मा को बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया।
तत्कालीन प्रधान जज संजीव खन्ना के आदेश पर हुई आंतरिक जांच में उन्हें दोषी ठहराया गया है। जस्टिस वर्मा ने हालांकि किसी भी गलत कार्य में संलिप्त होने से इनकार किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि जज और उनके परिवार के सदस्यों का उस स्टोर रूम पर चुपके से ऐक्टिव कंट्रोल था, जहां नकदी पाई गई थी। इससे यह साबित होता है कि उनका कदाचार इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए।’
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